ITR Filing 2024 : क्या 31 जुलाई के बाद भी कर सकते है रिर्टन फाइल? जान लें नियम
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : Income Tax Return Filing Deadline 2024 : आयकर रिर्टन भरना हर एक नागरिक की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। ये काम अगर समय पर हो जाए तो उतना ही सही है। वैसे तो इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 में बदलाव होने की उम्मीद जताई जा रही है। आयकर विभाग द्वारा एक सोशल पोस्ट के कारण ऐसी उम्मीद की जा रही है। विभाग की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने जानकारी दी है कि पिछले वर्ष 27 जुलाई की तुलना में इस वर्ष 26 जुलाई तक निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए 5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल (income tax return file) किए जा चुके हैं। विभाग ने साथ में करदाताओं से आखिरी समय की दिक्कतों से बचने के लिए जल्द से जल्द आईटीआर फाइल करने के लिए भी कहा है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए ही समस्या बढ़ सकती है।
जान लें कि क्या 31 जुलाई के बाद फाइल कर सकते हैं आईटीआर?
बहुत से लोग दुविधा में है कि क्या वो डेडलाइन (ITR filing deadline) के बाद भी ये काम कर सकते है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि 31 जुलाई 2024 के बाद आईटीआर फाइल (ITR Filing 2024) कर सकते हैं या नहीं तो आपको बता दें कि इनकम टैक्स दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है। इसके बाद इनकम टैक्स (Income Tax) दाखिल करने पर जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
टैक्स स्लैब में चुनना होगा विकल्प
अगर आप 31 जुलाई 2024 से पहले इनकम टैक्स दाखिल करते हे तो ऐसा करने पर आपके पास टैक्स स्लैब में दो ऑप्शन चुनने का मौका होगा। हालांकि, इसके बाद इनकम टैक्स दाखिल करने पर आपके लिए समस्या बढ़ सकती है। दरअसल, न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime 2024) अभी के लिए एक दूसरे ऑप्शन में है। हालांकि, कई टैक्सपेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) पर ही है जिससे उन्हें डिडक्शन बेनिफिट मिलने के साथ टैक्स में बचत का भी लाभ मिल सकेगा। वहीं, अगर 31 जुलाई के बाद न्यू टैक्स रिजीम ही रहा तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम का ऑप्शन नहीं मिल सकेगा।
लेट आईटीआर फाइल करने पर जुर्माने का प्रावधान
31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करना लेट आईटीआर (Late ITR filling) कहलाता है। हालांकि, अगर टैक्सपेयर्स की मांग के अनुसार आईटीआर फाइल की लास्ट डेट बढ़ गई तो 31 जुलाई को आखिरी तारीख नहीं माना जाएगा। फिलहाल, 31 जुलाई ही आईटीआर फाइल करने के लिए लास्ट डेट है। इसके बाद करने पर आपको 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम होने पर 1000 रुपये का जुर्माना है। जबकि, 5 लाख रुपये से अधिक टैक्सेबल इनकम (taxable income) होने पर 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
आयकर अधिनियम की धारा 234ए के अनुसार लेट आईटीआर फाइल करने पर 1% प्रति माह या उसके हिस्से की इंटरेस्ट से ब्याज लगाया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 140A(3) के तहत स्व-मूल्यांकन कर (Self-Assessment Tax payment) का भुगतान करने में विफलता या कम भुगतान करने पर जुर्माना लग सकता है। बता दें कि ये जुर्माना बकाया टैक्स की राशि से ज्यादा नहीं हो सकता है।
यहां जान लें कि क्या है रिवाइज्ड रिटर्न फाइल की लास्ट डेट?
अगर आप जुर्माने से बचना चाहते हैं तो आईटीआर की आखिरी तारीख (ITR last date) से पहले इनकम टैक्स दाखिल कर लें। हालांकि, किसी वजह से 31 जुलाई तक या फिर आईटीआर फाइल की लास्ट डेट तक आप ITR File कर देते हैं लेकिन उसमें कोई गलती या कोई डिटेल्स आपसे छूट जाती है तो रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 है। इस तारीख तक आप कितनी बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (income tax return file) को रिवाइज्ड कर सकते हैं। इसके लिए न तो कोई जुर्माना लगता है और न ही किसी तरह की कोई फीस चुकानी पड़ती है। बता दें कि आईटीआर फाइल की लास्ट डेट निकले पर करदाता 31 दिसंबर 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।