OPS vs NPS : पुरानी पेंशन योजना मांग रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए आया बड़ा अपडेट, अब मिलेगी इतनी पेंशन
OPS vs NPS : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत उनके पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है।आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के तहत उनके पेंशन लाभ में बड़ी बढ़ोतरी कर सकती है। टी.वी. सोमनाथन की अगुवाई वाले पैनल ने कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन के 50 फीसदी तक की गारंटी की सिफारिश की है।
अगर सिफारिश मान ली जाती है तो रिटायर होने से पहले कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी होगी, उसका 50 फीसदी मासिक पेंशन (Pension) के रूप में दिया जाएगा।
मार्च 2023 में वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अगुवाई में पैनल का गठन ओल्ड पेंशन सिस्टम (ओपीएस) पर वापस लौटे बगैर सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के तरीके सुझाने के लिए किया गया था। कई राज्य एनपीएस छोडक़र ओपीएस पर लौटना शुरू कर चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पैनल ने मई में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट काफी हद तक 2023 में लागू आंध्र प्रदेश एनपीएस मॉडल से प्रभावित है। इसे पुरानी और नई पेंशन स्कीम का मिला-जुला मॉडल कहा जा सकता है। गारंटीशुदा पेंशन राशि को पूरा करने के लिए पेंशन कोष में कमी को केंद्र सरकार के बजट से कवर किया जाएगा। इससे करीब 87 लाख केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा, जो 2004 से एनपीएस में रजिस्टर्ड हैं।
NPS में बदलाव पर नहीं मानेंगे कर्मचारी
दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार (Central government) को साफ साफ कह दिया है कि उन्हें नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में सुधार मंजूर नहीं है। उन्हें केवल 'गारंटीकृत पुरानी पेंशन' (OPS) ही चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित, नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने कहा, NPS को लेकर वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। लेकिन जानकारी मिली है कि एनपीएस (National Pension Scheme) के तहत केंद्र सरकार, कर्मचारियों के पेंशन लाभ में बढ़ोतरी (Pension Increase) करने की योजना बना रही है। ये प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा।
यह है आंध्र मॉडल
आंध्र प्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम (एपीजीपीएस) अधिनियम, 2023 के तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50 फीसदी मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें महंगाई राहत (डीआर) शामिल है। इसके अलावा मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को 60 फीसदी मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है।