Drinking Alcohol Legal Age : शराब पीने की क्या है कानूनी उम्र, जानिये कश्मीर से कन्याकुमारी तक के नियम
कैंटर और एनएफएक्स की स्टडी में शराब पीने की उम्र को लेकर आपत्ति जताई गई थी. आपत्ति ये थी कि एक निश्चित उम्र में शराब पीने की व्यक्ति की क्षमता इलाके के हिसाब से अलग-अलग नहीं हो सकती है.आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : शराब पीने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब, सामाजिक और व्यवहारिक तौर पर अलग-अलग हो सकता है. लेकिन कानूनी तौर पर इसका एक निश्चित जवाब हो सकता है. जैसे भारत के किसी राज्य में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 18 साल तो किसी दूसरे राज्य में 25 हो सकती है. हर राज्य में शराब पीने की लीगल उम्र तय है. हालांकि इसमें अंतर को लेकर आपत्ति जताई जाती रही है.
कैंटर और एनएफएक्स की स्टडी में शराब पीने की उम्र को लेकर आपत्ति जताई गई थी. आपत्ति ये थी कि एक निश्चित उम्र में शराब पीने की व्यक्ति की क्षमता इलाके के हिसाब से अलग-अलग नहीं हो सकती है. तर्क दिया गया था कि 18 साल की उम्र में व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार मिल सकता है, उसे नौकरी करने का अधिकार मिल जाता है और इसी उम्र में लड़कियां शादी के काबिल हो जाती हैं. लेकिन कई राज्यों में 25 साल से कम उम्र के लोगों को शराब पीने की इजाजत नहीं होती.
वैसे क्या आप जानते हैं, आपके राज्य में शराब पीने की न्यूनतम उम्र क्या है? आप ये तो जानते ही होंगे कि देश के दो राज्यों बिहार और गुजरात में शराबबंदी है. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, गोवा, पुडुचेरी, राजस्थान और सिक्किम में शराब पीने की कानूनी उम्र कम से कम 18 वर्ष है.
आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में शराब पीने की न्यूनतम लीगल उम्र 21 वर्ष है. यानी इन राज्यों में 21 वर्ष या इससे अधिक उम्र के लोग शराब पी सकते हैं.
केरल में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 23 वर्ष है. वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दादरा व नगर हवेली में शराब पीने की न्यूनतम कानूनी उम्र 25 वर्ष है. दिल्ली में भी शराब पीने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष हुआ करती थी. लेकिन नई आबकारी नीति में यह उम्र घटाकर 21 वर्ष कर दी गई.