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Union Budget 2024 : सीनियर सिटीजन को बजट में मिलेगा बड़ा तोहफा, इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन राशि बढ़ने की उम्मीद

Budget 2024  Latest update - केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को सातवीं बार बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से देश के हर वर्ग को काफी उम्मीद है कि उनके लिए कोई बड़ा ऐलान होगा। बजट आने से पहले कयास लगाए जा रहे हैं कि युवाओं, महिलाओं और सीनियर सिटीजन पर सरकार का फोकस रहेगा। एक रिपोर्ट में पता चला है कि बजट में वित्त मंत्री सीनियर सिटीजन को बड़ा तोहफा दे सकती हैं। आइए नीचे खबर में जानते हैं -   

 
Union Budget 2024 : सीनियर सिटीजन को बजट में मिलेगा बड़ा तोहफा, इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिडक्शन राशि बढ़ने की उम्मीद

Trending Khabar TV (ब्यूरो)। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव के चलते फरवरी माह में अंतरिम बजट (interim budget) पेश किया गया था। इसके बाद अब पूर्ण बजट (Union Budget 2024) पेश होगा। उम्‍मीद की जा रही है कि इस बजट में सरकार विभिन्न वर्गों को लेकर बड़े फैसले ले सकती है। खास तौर पर सीनियर सिटीजन (senior citizen) के लिए बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है, क्योंकि फरवरी माह में इस वर्ग के लिए कोई खास फैसले नहीं किए गए थे।

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। प्रत्येक वर्ग को इस बजट से उम्मीद है। संभावना है कि पूर्ण बजट में सरकार हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम (health insurance premium) पर डिडक्शन राशि को बढ़ाने का फैसला ले सकती है।

बजट 2024 में हो सकता है ये बड़ी घोषणा - 

दरअसल, इनकम टैक्स के नियम 80डी (Income tax rules 80D) के अनुसार सरकार स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (health insurance premium) पर सरकार इनकम टैक्स में कटौती की सुविधा देती है। वर्तमान में सामान्‍य व्‍यक्ति को 25 हजार रुपये की कटौती की लाभ मिलता है, जबकि सीनियर सिटीजन यानी 60 साल या इससे अधिक उम्र के व्यक्ति को प्रीमियम पर 50 हजार रुपये की टैक्स (TAX) कटौती का लाभ मिलता है।

बजट से क्या है उम्‍मीद -


आगामी बजट (Budget 2024) से उम्मीद की जा रही है कि सरकार बुजुर्गों के लिए टैक्‍स कटौती की यह सुविधा को 50 हजार रुपये से अधिक कर सकती है। ऐसा होता है तो बुजुर्गों पर इनकम टैक्स का भार कम हो जाएगा।


टैक्स कटौती का क्या है अर्थ


यहां टैक्स कटौती का अर्थ इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट से है। आईटीआर फाइल (ITR filing) करने के दौरान आयकर दाता इस छूट का दावा कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई 60 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति 35 हजार रुपये तक की प्रीमियम भरता है, तो वह टैक्‍स 25 हजार रुपये तक की छूट का दावा कर सकता है। वहीं, यदि कोई 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति 60 हजार रुपये की प्रीमियम जमा करता है, तो उसे इनकम टैक्स (Income Tax) में 50 हजार रुपये तक की छूट मिलेगी।