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SSY: सुकन्या समृद्धि योजना के बदल गए नियम, 1 अक्टूबर से पहले जरूर करना होगा ये काम

Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) Interest Rate 2024: अगर आप भी एक बेटी के माता-पिता हैं और आपने भी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खुलवा रखें हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकती हैं। इन नए नियमों के अनुसार 1 अक्टूबर से पहले जरूर कर लें ये काम...
 
सुकन्या समृद्धि योजना के बदल गए नियम, 1 अक्टूबर से पहले जरूर करना होगा ये काम

Trending Khabar TV (ब्यूरो): New guidelines for Sukanya Samriddhi Yojana: अगर आपने भी सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश किया है तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि इसे लेकर नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं. दरअसल वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने हाल ही में NSS के तहत अनियमित रूप से खोले गए बचत खातों (Savings accounts) को नियमित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं.

1 अक्टूबर 2024 से लागू होने वाले नए नियमों का मकसद खाता खोलने में पाई गई गलतियों को दूर करना है. इन दिशा-निर्देशों में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत दादा-दादी के द्वारा खोले गए खातों से संबंधित अपडेट भी शामिल है. 


सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट दादा-दादी से माता-पिता को करें ट्रांसफर -
नए नियमों के मुताबिक, ऐसे खाते जो लड़की के माता-पिता या कानूनी अभिभावक (Sukanya Samriddhi Yojana eligibility) ने नहीं खोले हैं, उन्हें अब नई गाइडलाइन के हिसाब से अनिवार्य रूप से माता-पिता या उनके कानूनी अभिभावक के नाम पर ट्रांसफर करना होगा. नए नियमों के मुताबिक. केवल कानूनी अभिभावक या प्राकृतिक माता-पिता ही सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते खोल और बंद कर सकते हैं.

सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana - SSY) अकाउंट को दादा-दादी से माता-पिता को ट्रांसफर करने के लिए आपको चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट:

-ओरिजनल अकाउंट पासबुक (Original Account Passbook): यह जरूरी है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अकाउंट डिटेल दी गई होती हैं.
-लड़की का जन्म प्रमाण पत्र: यह बच्ची की उम्र और बच्ची के साथ अभिभावक के संबंध के प्रमाण यानी प्रूफ के तौर पर काम करता है.
-लड़की के अभिभावक होने का प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र या दूसरे लीगल डॉक्यूमेंट जो बच्ची के साथ अभिभावक के संबंध को स्थापित करते हों.
-नए अभिभावक का आइडेंटिफिकेशन प्रूफ (identification proof): बच्ची के नए अभिभावक को सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र जमा करना होगा.
-एप्लीकेशन फॉर्म (application form): यह फॉर्म, उस डाकघर या बैंक में उपलब्ध होगा जहां अकाउंट खोला गया है, ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने के लिए इसे भरकर जमा करना जरूरी है.

अकाउंट ट्रांसफर करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस (Step-by-step process to transfer account):
 

  • सबसे पहले वर्तमान खाताधारकों (दादा-दादी) और नए अभिभावकों (माता-पिता) के पहचान प्रमाण (Identification Proof) सहित सभी जरूरी डॉक्यूमेंट जमा कर लें.
  • फिर उस ब्रांच में जाएं जहां खाता खोला गया था. 
  • बैंक या पोस्ट ऑफिस से गार्जियनशिप ट्रांसफर का फॉर्म ले लें.
  • यह ध्यान रखते हुए फॉर्म भरें कि दादा-दादी (वर्तमान अभिभावक) और माता-पिता (नए अभिभावक) दोनों की सही डिटेल सहित सभी जरूरी कॉलम सही ढंग से भरे गए हों.
  • सुनिश्चित करें कि मौजूदा अकाउंट होल्डर (दादा-दादी) और नए अभिभावक (माता-पिता) दोनों का ट्रांसफर फॉर्म पर हस्ताक्षर हो. ऑथराइजेशन के लिए यह स्टेप जरूरी है.
  • सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स (Supporting documents) के साथ साइन किया हुआ ट्रांसफर फॉर्म बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा कर दें.
  • फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिलने के बाद बैंक या पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी आपकी रिक्वेस्ट की समीक्षा करेंगे और फिर वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू करेंगे. एक बार वेरिफिकेशन पूरा हो जाने पर नए अभिभावक की डिटेल अकाउंट रिकॉर्ड में अपडेट कर दी जाएगी.