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PPF Rules change: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे PPF के ये नियम, अब इन खातों पर नहीं मिलेगा ब्याज

PPF Interest rate: सरकार कई योजनाएं चलाती है। ऐसे में  पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं जैसे PPF निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर आई है। बता दें कि सरकार इन योजनाओं से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। 1 अक्टूबर से पीपीएफ से जुड़े तीन बड़े नियम बदल जाएंगे। आइए जानते हैं इस बारे में खबर के माध्यम से विस्तार से।

 
PPF Rules change: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे PPF के ये नियम, अब इन खातों पर नहीं मिलेगा ब्याज

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : जैसा कि आप जानते ही हैं कि पीपीएफ एक लोकप्रिय सेविंग प्लान है, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देती । हैअगर आप पोस्ट ऑफिस की इस योजना PPF में निवेश कर चुके हैं या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी होने(small saving scheme) वाली है। अगले महीने से नया नियम लागू होने वाला है। आइए विस्तार से जानते हैं कि अगले महिने से कौन से नियमों में बदलावा होने वाला है।


PPF के रूल्स में होंगे तीन बड़े बदलाव


बता दें कि PPF के नए रूल्स के तहत तीन बदलाव होने वाले हैं, जिसमें माइनर्स यानी नाबालिगों (best saving plan)के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट्स, एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट्स और पोस्ट ऑफिसों के जरिए नेशनल सेविंग स्कीम्स के तहत एआरआई के पीपीएफ अकाउंट्स के एक्सटेंशन के नियम बदल जाएंगे। अब अगले महिने से लागू होने वाले इन नए नियमों के तहत नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट्स पर तब तक ब्याज मिलता रहेगा, जब तक नाबालिग की उम्र 18 साल की नहीं हो जाती है

 पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान 


यानि कि अब 18 साल की उम्र होने पर पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। मैच्योरिटी पिरियड का कैलकुलेश उस डेट से किया जाएगा, जब से नाबालिग व्यस्क हो जाएगा।  एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स होने की स्थिति भी निवेशक के प्राइमरी अकाउंट पर स्कीम रेट के अनुसार ब्याज(how to open ppf) मिलेगा। हालांकि डिपॉजिट अमाउंट ईयरली सीलिंग लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए

प्राइमरी अकाउंट के साथ जोड़ 

 

इसके अलावा अगर दूसरे अकाउंट में बैलेंस है, तो उसे प्राइमरी अकाउंट के साथ जोड़ दिया जाएगा। हालांकि इसमें भी यह शर्त रखी गई हैं कि  दोनों अकाउंट का कुल अमाउंट एनुअल इन्वेस्टमेंट लिमिट के भीतर होना चाहिए। दोनों को जोड़ने के बाद प्राइमरी अकाउंट पर मौजूदा स्कीम का(ppf interest rate) इंटरेस्ट रेट लागू रहेगा। वहीं दुसरी और इसके साथ ही अकाउंट में किसी भी सरप्लस फंड पर जीरो प्रतिशत ब्याज दर से रिंबर्समेंट किया जाएगा।  

 


क्या है तीसरा नियम

बात करें तीसरे नियम की तो 1968 की पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम के तहत खोले गए एनआरआई पीपीएफ अकाउंट, जहां कि फॉर्म H में अकाउंट होल्डर के रेजीडेंसी स्टेटस के बारे में विषेश तौर पर नहीं पूछा गया है। इन अकाउंट्स पर ब्याज रेट 30 सितंबर 2024 तक POSA गाइडलाइंस के अनुसार दिया जाएगा। इसके बाद इन अकांउट पर इंटरस्ट रेट जीरो प्रतिशत हो जाएगा।