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ITR Refund: टैक्स डिपार्टमेंट से लोगों को मिला ये 'गलत ITR' का नोटिस, आपको तुरंत करना होगा ये काम वरना अटक जाएगा रिफंड का पैसा

आपको बता दें कि आयकर विभाग द्वारा दोषपूर्ण आईटीआर के लिए धारा 139 (9) के तहत संबंधित टैक्सपेयर को एक नोटिस जारी किया जाता हैं। और विभाग द्वारा दी गई टाइमलाइन के दौरान टैक्सपेयर्स को उन गलतियों को ठीक करवाना होता हैं...
 
ITR Refund: टैक्स डिपार्टमेंट से लोगों को मिला ये 'गलत ITR' का नोटिस, आपको तुरंत करना होगा ये काम वरना अटक जाएगा रिफंड का पैसा

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : faulty itr notice: इनकम टैक्स विभाग की ओर से साल 2024 में अधिकत्तर टैक्सपेयर्स को गलत आईटीआर दाखिल करने का नोटिस जारी किया गया है. आयकर विभाग की ओर से गलत आईटीआर टैग करने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं. इसमें आपकी ओर से आईटीआर फॉर्म में भरी गई किसी भी जानकारी का मेल नहीं खाना या बिना टीडीएस सर्टिफिकेट के रिफंड का दावा करना भी शामिल है. बता दें कि अगर आपने समय रहते अपने आईटीआर में सुधार नहीं किया तो, आप Income Tax Refund से वंचित रह सकते हैं.


ITR सुधार के लिए कितने दिन का समय मिलता है?

आयकर विभाग दोषपूर्ण आईटीआर के लिए धारा 139 (9) के तहत संबंधित टैक्सपेयर को एक नोटिस जारी करता है. यह नोटिस प्राप्त करने के बाद, आपको दी गई टाइमलाइन के अंदर गलतियों को ठीक करना होगा. बता दें कि विभाग आईटीआर में सुधार करने के लिए आमतौर पर 15 दिन का समय देता है.

टैक्स रिजीम की वजह से गलत भरे जा रहे ITR

ITR फाइलिंग वेबसाइट Tax Buddy के फाउंडर सुजीत बांगर ने इस बात से सहमति जताते हुए कहा, "ITR की तेज़ प्रोसेसिंग की वजह से, इस साल एक साथ बड़ी संख्या में टैक्स नोटिस भेजे जा रहे हैं. पहले ITR प्रोसेसिंग में ज़्यादा समय लगता था, इसलिए नोटिस कई महीनों में भेजे जाते थे. इस साल कई लोगों को दोषपूर्ण ITR नोटिस मिलने का एक मुख्य कारण यह है कि यह पहला साल है जब नई टैक्स व्यवस्था डिफ़ॉल्ट कर व्यवस्था है. पहले यह पुरानी कर व्यवस्था थी. कुछ टैक्सपेयर्स को अभी भी चुने गए टैक्स रिजीम को लेकर कुछ भ्रम है. "

आईटीआर में कैसे सुधार करें?
दोषपूर्ण आयकर रिटर्न को सही करने के लिए सबसे पहले आपको ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा, जिसके बाद आप अपने आईडी-पासवर्ड से लॉगइन कर लें. इसके बाद आप ई-फाइल वाले ऑप्शन पर जाएं और अपना फाइल इनकम टैक्स रिटर्न चुनें. इसके बाद 'दोष को ठीक करने के लिए धारा 139(9) के तहत नोटिस के जवाब में दाखिल' चुनें. इसके बाद विभाग की ओर से आपको जो नोटिस मिला होगा, उसमें सबमिट गए आईटीआर में गलतियों का विवरण होगा. अगर आप इन गलतियों से सहमत हैं तो, इसे ठीक करके संशोधित आईटीआर दाखिल करना होगा.