कंपनी की इजाजत के बिना निकालना है PF खाते से पैसा तो जान ले आसान प्रक्रिया
Trending Khabar tv (ब्यूरो) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने अंशधारकों को जरूरत पड़ने पर PF अकाउंट से पैसा निकालने की सुविधा देता है। अंशधारक घर खरीदने, बीमारी का इलाज समेत कई जरूरी काम के लिए पैसा निकाल सकते हैं। हाल ही में ईपीएफ ने कई बदलाव (EPFO new rules) किए हैं।
इसके बाद पीएफ से पैसा निकालना (EPF Withdrawal ) बहुत आसान हो गया है। वहीं, इमरजेंसी फंड के तौर पर पीएफ से 50 हजार की जगह अब 1 लाख रुपये निकासी की अनुमति (PF account money withdrawal limit) दे दी गई है। ऐसे में क्या आपको पता है कि आप अपने पीएफ अकाउंट (PF account latest updates)में बिना कंपनी की मंजूरी के भी पैसा निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं कि बिना कंपनी की अनुमति के आप अपने PF account से पैसा कैसे निकाल सकते हैं।
EPF निकासी के लिए ये दस्तावेज जरूरी: (EPF Withdrawal)
EPF राशि को निकालने के लिए, आपको निम्नलिखित दस्तावेज प्रदान करने होंगे:
यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन): ईपीएफ खातों के लिए आपकी विशिष्ट पहचान संख्या।
बैंक खाता जानकारी: उस बैंक खाते का विवरण जहां ईपीएफ राशि स्थानांतरित की जाएगी।
पहचान और पते का प्रमाण: वैध दस्तावेज जो आपकी पहचान और वर्तमान पते की पुष्टि करते हैं (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या मतदाता पहचान पत्र)।
कैंसिल चेक: एक कैंसिल चेक जिसमें स्थानांतरण की सुविधा के लिए IFSC कोड और खाता संख्या शामिल है।
पैसे निकालने का यह रहा पूरा प्रॉसेस (how we withdrawal money from pf account)
नियोक्ता के हस्ताक्षर के बिना ईपीएफ राशि निकालना (EPF Withdrawal Process) संभव है। आप यह काम ऑनलाइन क्लेम जनरेट के जरिये कर सकते हैं। आपके क्लेम करने के 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है।
हालांकि, बिना कंपनी के अनुमति के बिना पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपके पास एक एक्टिव यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN), अपडेटेड केवाईसी और आपका मोबाइल नंबर आपके यूएएन के साथ पंजीकृत होना जरूरी होगा। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं, तो आप अपने नियोक्ता के हस्ताक्षर की आवश्यकता के बिना अपनी ईपीएफ राशि को सफलतापूर्वक निकाल सकते हैं।