Movie prime

Bank News : खाते में इतना पैसा रखना माना जाता है सेफ, बैंक डूबने पर भी नहीं होती कोई दिक्कत

India Safe Bank - लोग अपने खून पसीने की कमाई को बैंक में जाम रखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि आढ़े वक्त में यह पैसा काम आएगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बैंक (safest bank of india) में रखा आपका पूरा पैसा सुरक्षित नहीं होता है। कई बार आपने खबरों में सुना होगा कि बैंक डूब गया या दिवालिया हो गया। इसके लिए एक लिमिट बनाई गई है। अगर आप लिमिट के हिसाब से बैंक खाते (latest bank news) में पैसा जमा रखते हैं तो बैंक डूबने पर भी आपको पैसा वापस मिलता है। आइए नीचे खबर में जानते हैं- 
 
Bank News : खाते में इतना पैसा रखना माना जाता है सेफ, बैंक डूबने पर भी नहीं होती कोई दिक्कत

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : बैंक खाता (latest bank news) तो हर कोई इस्‍तेमाल करता है। अपने सेविंग अकाउंट (savings account) यानी बचत खाते में पैसे भी लोग जमा रखते हैं। लेकिन, क्‍या आपको यह पता है कि एक बचत खाते में कितना पैसा रखना सुरक्षित होता है। बैंक डूबे या दिवालिया हो जाए आपका एक भी पैसे (savings account latest updates)  का नुकसान नहीं होगा। इससे ज्‍यादा पैसे जमा करने पर आपकी रकम चली जाएगी।


जनधन योजना के तहत देशभर में खुले 45 करोड़ खाते-  (Jan Dhan Yojna latest updates)


सरकार ने जनधन खाता खोलने की योजना (latest bank news)चलाई जिसके बाद हर किसी के पास अपना खाता हो गया। जनधन योजना (Jan Dhan Yojna) के तहत ही देशभर में करीब 45 करोड़ खाते खोले गए। लेकिन, अपने खाते में कितना पैसा रखना सुरक्षित होता है, यह बात शायद ही किसी को पता होगी। वैसे तो बैंक जल्‍दी डूबते या दिवालिया नहीं होते, लेकिन ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां बैंक दिवालिया हो चुके हैं। हाल में यस बैंक (bank ki khabre) के सामने ऐसा ही मामला आया था, जहां दिवालिया होने की नौबत आ गई थी।


कितनी रकम लौटाने की जिम्मेदारी लेता है बैंक- 


ऐसा नहीं है कि बैंकों में रखा आपका पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है। मान लीजिए किसी बैंक में चोरी या डकैती हो गई अथवा किसी आपदा में नुकसान हो गया (safest bank of india) तो आपके पूरे पैसों पर बैंक कोई गारंटी नहीं देते। ऐसे में यह जानना और जरूरी हो जाता है कि आखिर कितनी रकम लौटाने की जिम्‍मेदारी बैंकों पर होती है। उससे ज्‍यादा पैसे आपको नहीं दिए जाएंगे। भले ही आपने खाते में कितनी भी रकम क्‍यों न जमा कर रखी हो।


किसी भी सूरत में नहीं डूबेंगे आपके इतने पैसे- 


अब हम आपको बताएंगे कि किसी नुकसान की स्थिति में आखिर बैंकों पर कितना पैसा लौटाने की जिम्‍मेदारी रहती है। डिपॉजिट इंश्योरेंस (deposit insurance) एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट 1961 की धारा 16 (1) के तहत बैंक में किसी भी रूप में जमा आपके पैसों पर सिर्फ 5 लाख रुपये तक ही गारंटी रहती है।


इससे ज्‍यादा का पैसा जमा है तो बैंक का नुकसान होने की स्थिति में डूब जाएगा। रिजर्व बैंक का डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) आपके जमा पैसों की गारंटी लेता है, लेकिन ध्‍यान रहे कि यह पैसा किसी भी सूरत में 5 लाख से ज्‍यादा न हो।


खाता हो या एफडी (FD) गारंटी सिर्फ 5 लाख


ऐसा नहीं है कि एक बैंक ही आपकी 5 लाख तक की रकम की गारंटी देता है। आपके अलग-अलग खाते में कितना भी पैसा जमा हो, सब मिलाकर उस पर 5 लाख तक की ही गारंटी रहेगी। भले यह पैसा आप सेविंग अकाउंट (savings account) में रखें या चालू खाते में अथवा एफडी (FD) कराएं। कुल मिलाकर आपको 5 लाख रुपये लौटाने के लिए ही बैंक बाध्‍य होंगे।