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ITR Refund 2024: अब तक खाते में नहीं आया रिफंड का पैसा, जानें क्या है ITR Processing की आखिरी तारीख

ITR Processing Time 2024: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन जुलाई महीने के साथ ही समाप्त (ITR Filing) हो चुकी है। लेकिन करीब एक महीना बीतने के बाद भी कई टैक्सपेयर्स का आईटीआर अभी तक प्रोसीड (ITR not processed) नहीं हुआ है। जिसकी वजह से अभी तक रिफंड का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया है। आइए खबर में विस्तार से जानते हैं आईटीआर प्रोसेसिंग में लगता है कितना समय-

 

 

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 को समाप्त हो चुकी है। आपको बता दें, आखिरी तारीख तक देशभर में करीब 7 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने इस बार अपना ITR दाखिल किया है। जिसके बाद से टैक्सपेयर्स लगातार अपने रिफंड (ITR Refund Status)का इंतजार कर रहे है। कई लोगों को उनका रिफंड प्राप्त हो चूका है लेकिन अभी तक कुछ करदाताओं का ITR प्रोसीड तक नहीं हुआ है। ऐसे में उन लोगों को टैक्स रिफंड भी नहीं मिला है। दरअसल,आयकर विभाग टैक्स रिफंड आईटीआर प्रीसीड होने के बाद ही खातों में ट्रांसफर करता है। अगर  आपने भी डेडलाइन से पहले आईटीआर दाखिल (ITR Refund Delay) किया है और Income Tax Refund का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि टैक्स डिपॉर्टमेंट कानूनी तौर के अनुसार टैक्स रिटर्न प्रोसीड करने में कितना समय लगा सकता है।

 

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जाने आईटीआर प्रोसेसिंग की लास्ट डेट 

इंडियन रेवेन्यू सर्विस के पूर्व अफसर और TaxBuddy.com के फाउंडर सुजीत बांगर के अनुसार, "कानून के मुताबिक इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट को उस असेसमेंट ईयर के अंत से 9 महीने के भीतर ITR को प्रोसीड (ITR Refund processing time) करने की इजाजत देता है जिसके लिए ITR दाखिल किया गया था। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (एवाई 2024-25) के लिए ITR दाखिल किया है, उसके लिए आयकर विभाग के पास इसे प्रोसीड करने के लिए 31 दिसंबर, 2025 तक का समय है। जब ITR प्रोसीड हो जाता है, तभी आपको Income Tax Refund की राशि मिलती है।"

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 लेट आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 

सुजीत बांगर ने आगे बताया कि यह टाइमलाइन लेट आईटीआर पर भी लागू होती है। उनका कहना है, "अगर कोई व्यक्ति वित्त वर्ष 2023-24 (एवाई 2024-25) के लिए 31 जुलाई, 2024 की आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख (ITR Refund deadline) से चूक गया है, तो वह 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले विलंबित आईटीआर फाइल कर सकता है। लेट आईटीआर 31 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले प्रोसेस किया जाएगा।"

क्या रिफंड लेट होने पर आपको मिलेगा ब्याज?

इनकम टैक्स रिफंड में देरी होने पर आयकर नियमों के अनुसार टैक्सपेयर्स को ब्याज मिलता है। लेकिन आपको बता दें, यह ब्याज केवल उन्ही लोगों को मिलता है जिनके रिफ़ंड की राशि वास्तविक (ITR Refund status check) टैक्स लायबिल्टी के 10% से ज्यादा होती है। आइए एक उदाहरण के साथ समझते है " मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 20,000 रुपये का टैक्स जमा करता है, जबकि उसकी वास्तविक टैक्स लायबिल्टी 15,000 रुपये है, तो करदाता 5,000 रुपये के इनकम टैक्स रिफ़ंड का हकदार है। रिफ़ंड की राशि ब्याज के साथ वापस (ITR process delay) की जाएगी। दरअसल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 5,000 रुपये का आयकर रिफ़ंड 15,000 रुपये की वास्तविक कर देयता के 10% से अधिक है।