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गलती से आपके खातें में आ जाए पैसा तो क्या Bank ले सकता है वापस, जान लें नियम

latest bank news : कई बार गलती से बैंक या किसी व्यक्ति द्वारा गलत बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर (transfer money to wrong bank account) हो जाते हैं। ऐसे में कई बार लोग पैसे वापस करने से मना कर देते हैं। अब सवाल है कि क्या बैंक के पास गलत खाते में गए पैसे को वापस लेने का कानूनी अधिकार (legal rights) है? आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से।
 
गलती से आपके खातें में आ जाए पैसा तो क्या Bank ले सकता है वापस, जान लें नियम

Trending Khabar TV (ब्यूरो) - हमारे देश में गलती से बैंक (latest bank news) द्वारा या फिर किसी व्‍यक्ति द्वारा गलत बैंक खाते में पैसे डालने की खबरें (bank fraud news) अक्‍सर आती रहती हैं। अभी नोएडा (noida news) में भी एक प्राइवेट बैंक ने गलती से एक शख्‍स के बैंक अकाउंट में 26 लाख रुपये डाल दिए। उस शख्‍स ने वे सारे पैसे अपने खाते से निकाल लिए है और बैंक को पैसे लौटाने से इंकार कर रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्‍या बैंक के पास इस शख्‍स से पैसे वापस लेने का कानूनी अधिकार (legal rights) है? अगर उस व्‍यक्ति ने सारे पैसे खर्च कर दिए तो क्‍या होगा?


अगर आपके बैंक (bank se judi khabre) खाते में भी गलती से पैसे आ जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस पैसे के मालिक हो गए हैं। कानून आप उस पैसे को वापस करने के लिए जिम्‍मेदार हैं। अगर आप इस पैसे को वापस नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ बैंक भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के (Indian Penal Code) तहत मामला दर्ज करवा सकता है। दोषी पाए जाने पर आपको तीन साल की सजा हो सकती है।


क्‍या कहती है धारा 406


अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी (latest porperty news) या किसी भी प्रकार के पैसे पर थोड़े समय के लिए अधिकार मिलने पर उसका गलत इस्तेमाल करे, उस प्रॉपर्टी या पैसे को खर्च करे या किसी फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ले, तब उसके खिलाफ IPC की धारा 406 के तहत एक्शन लिया जाता है। बैंक अकाउंट में गलती से आए पैसे को न लौटाने पर ही इस धारा के तहत मामला दर्ज कराया जा सकता है।


यही नहीं धारा 406 के साथ ही सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 और 36 के तहत पैसे की रिकवरी का केस भी फाइल कराया जा सकता है जब कोर्ट उस व्यक्ति को IPC के सेक्शन 406 के तहत सजा सुना देगी। उसके बाद सिविल प्रोसिजर कोर्ट में रिकवरी सूट फाइल करना होता है। फिर कोर्ट आरोपी की हर तरह की प्रॉपर्टी देखेगा, उसे अटैच करेगी और फिर उस प्रॉपर्टी के जरिए पैसों की रिकवरी की जाएगी।

आपसे गलत खाते में पैसे हो जाएं ट्रांसफर तो क्‍या करें?


रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक, (RBI latest updates) अगर आपसे गलती से गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाए तो आप अपने बैंक में शिकायत जल्‍द से जल्‍द करें। इसके बाद में 48 घंटे के अंदर आपका पैसा आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही ग्राहक को अपने सर्विस प्रोवाइडर जैसे पेटीएम, फोनपे और गूगलपे आदि को भी रिपोर्ट करनी चाहिए। आपने जिस भी माध्यम से पैसा ट्रांसफर किया है उसके कस्टमर केयर नंबर (customer care number)  पर कॉल करनी चाहिए।