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ITR Refund 2024: एक महीने बाद भी खाते में नहीं आया रिफंड का पैसा, तो तुरंत करें ये काम, झट से मिलेगा पैसा 

ITR Refund Processing 2024: आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख को पूरा एक महीना बीत गया है। लेकिन अभी भी कई लोगों का इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund status check) नहीं आया है। अगर आप भी उन लोगों में से एक है तो ये खबर आपके काम की है। आज इस खबर में हम आपको बताएंगे रिफंड में देरी होने पर आपको क्या करना चाहिए (ITR filing tips) जिससे आपका अटका पैसा आपको झट से मिल जाए। आइए खबर में विस्तार से जानते है इसके बारे में-

 

 

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : आयकर रिटर्न (ITR) भरने के बाद रिफंड में देरी होना आम बात है, जिससे कई टैक्सपेयर्स परेशान होते हैं। रिफंड का पैसा कब तक आना चाहिए और रिफंड (ITR Refund status 2024)में देरी हो तो क्या किया जा सकता है, यह जानना जरूरी है ताकि आप अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें और अपने रिफंड के पैसे को प्राप्त कर सकें।

ये है सत्यापन करने की प्रक्रिया 

 एमएजी ऑडिटर सीए आदर्श झा ने कहा कि अगर टैक्सपेयर्स ने इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (EVC) के जरिए या (ITR verification process) केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (CPC) में हस्ताक्षरित आईटीआर-वी जमा करके अपने आईटीआर की सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो रिफंड में देरी हो सकती है और करदाता को रिटर्न भरने (ITR Verification deadline) की तारीख से 30 दिनों में रिटर्न को ई-सत्यापित करना होगा।

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आयकर रिटर्न (ITR) की प्रोसेसिंग में देरी के कारण रिफंड में देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि अगर करदाता ने अपने आईटीआर की ई-वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो रिफंड में देरी हो सकती है। 

आईटीआर भरने में अगर हुई गलती

आईटीआर में गलतियां जैसे- आय में अंतर, बैंक खाते की जानकारी में त्रुटि, पैन विवरण में त्रुटि आदि भी रिफंड में देरी का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा, 26एएस और एआईएस के साथ आय मैच न करना, बैंक खाते (ITR Processing 2024) की गलत जानकारी, पैन विवरण में त्रुटि के चलते भी रिफंड में देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि आजकल आयकर विभाग रिफंड जारी करने से पहले आयकर रिटर्न में विवरण सत्यापित करने के लिए एडवांस टूल का इस्तेमाल करता है।

आदर्श झा ने कहा कि अगर रिफंड आने में देरी हो रही है तो सबसे पहले आपको आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल (ITR E-Filing portal) पर स्थिति की जांच करनी चाहिए। इससे आपको प्रोसेसिंग के मौजूदा चरण और किसी भी मुद्दे के बारे में जानकारी मिलेगी जिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। 

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टैक्स रिफंड दोबारा का अनुरोध

 

अगर देरी बहुत अधिक और अस्पष्ट है तो आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर 'ई-निवारण' अनुभाग के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं या अपडेट के लिए सीपीसी हेल्पलाइन (Income Tax Refund 2024) से संपर्क कर सकते हैं। अगर बैंक खाते के गलत मिलान के कारण कोई रिफंड फेल होता है तो सबसे पहले आयकर पोर्टल (ITR Filing 2024) में बैंक विवरण अपडेट करें और फिर टैक्स रिफंड दोबारा जारी करने का अनुरोध करें।