ITR भरते समय गलती से भी न करें ये काम, वरना लग जाएगा लाख का फटका
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए यह खबर बेहद काम की है। इनकम टैक्स विभाग (income tax department) टैक्सपेयर्स के लिए समय-समय पर आईटीआर भरने को लेकर कुछ नियम व गाइडलाइन लागू करता रहता है। अगर आप आईटीआर भरने में मामूली सी भी चूक या गलती कर बैठे तो आपको इसका मोटा हर्जाना देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, एक गलती या भूल तो ऐसी है जिसे आप कर बैठे तो आपको 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में।
कभी न छिपाएं ऐसी जानकारी
जानकारी के मुताबिक केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने विदेशी संपत्ति को लेकर बनाए गए कानून का पालन करने के सख्त आदेश दिये हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति विदेशी संपत्ति (इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चेतावनी) या आय की जानकारी को सरकार से छिपाता है तो उस पर काला धन और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के तहत भारी भरकम जुर्माना लगाया जा सकता है।
जानिये क्या है विदेशी संपत्ति
आपको बता दें कि आयकर विभाग के मुताबिक भारत के जिस भी (ITR Update For foreign assets) नागरिक के पास किसी दूसरे देश का बैंक खाता, बीमा पॉलिसी, कंपनियों में हिस्सेदारी, अचल संपत्ति, कस्टोडियल अकाउंट, शेयर, डेट, ट्रस्ट या कोई अन्य पूंजीगत संपत्ति होती है। तो उस संपत्ति को विदेशी संपत्ति कहा जाता है। आपको बता दें कि ITR में विदेशी संपत्ति या आय का पूरा विवरण देना (विदेशी संपत्ति को लेकर आईटिआर का फैसला) अनिर्वाय हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये कानून का उल्लंघन माना जाता है। जिसके तहत आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है और आपको भारी भरकम जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
सीबीडीटी करेगी ये काम
आपको बता दें कि जो भी लोग विदेशी संपत्ति से जुड़े कार्य (income tax department leatest news) कर रहे हैं उन्हें सीबीडीटी SMS और ईमेल भेजेगा जिन्होंने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अपना ITR जमा कर दिया है। वहीं इन संदेशों में उन लोगों को विशेष तौर पर शामिल किया जाएगा जिनके पास द्विपक्षीय (income tax return) और बहुपक्षीय समझौतों के तहत विदेशी खाते या संपत्ति होने या विदेशी स्रोतों से आय प्राप्त करने की उम्मीद है। इसकी मदद से सरकार उन लोगों को आगाह कर सकेगी।
31 दिसंबर 2024 तक करना होगा ITR दाखिल
इस अभियान का मकसद उन लोगों तक पहुंचना है जिनके पास बहुत ज्यादा मूल्य की विदेशी संपत्ति है और उनको ये याद दिलाना और मार्गदर्शन करना है कि वे अपने आईटीआर में विदेशी संपत्ति (income tax department alert) अनुसूची को सही तरीके से ही भरें। वहीं देर से या अपडेटेड ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2024 तक रखी गई है। ऐसे में आपको याद रखना होगा कि सही (income tax department alert for overseas assets) और पूरी जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसा न करने पर आपको कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है।