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Business Idea: कम निवेश में शुरू करें ये बंपर प्रोफिट वाला जबरदस्त बिजनेस, होगी तगड़ी कमाई

How to Earn Money : अगर आप कम निवेश में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है।इस खबर में हम आपको कम निवेश में शुरू किए जाने वाले बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप हर महिने 40 से 50 हजार रुपये कमा सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में खबर के माध्यम से।
 
 

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : अगर आप भी कम निवेश में कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं, जिससे आपकी छप्परफाड़ कमाई हो तो आप प्रदूषण जांच केंद्र खोल सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको बंपर कमाई होगी, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है।(Pollution Testing Center) आइए जानते हैं इस बिजनेस के बारे में।


प्रदूषण सर्टिफिकेट रखना है जरूरी


अगर किसी ने ये बिजनेस शुरू किया और उसके पास वाहनों का प्रदूषण सर्टिफिकेट(how to start pollution testing center) नहीं हैं तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है। अब नए एक्ट के बाद से हर छोटे बड़े वाहनों को समय-समय पर प्रदूषण टेस्ट करा कर प्रमाण पत्र अपने साथ रखना अनिवार्य हो गया है। अगर ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के समय वाहन चालक के पास गाड़ी का लेटेस्ट पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उसे 10 हजार रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

 

कैसें करें प्रदूषण जांच केंद्र का बिजनेस


इस बिजनेस की शुरूआत के आपको कुछ प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। सबसे पहले आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) में लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपको लोकल ऑथोरिटी से नो ऑब्जेक्शन प्रमाण पत्र (NOC) भी बनवाना(pollution certificate) पड़ेगा। आपको बता(Business Idea) दें कि प्रदूषण जांच केंद्र के आवेदन को पूरा करने के लिए आवेदक को 10 हजार रुपए का एफिडेविट बनवा के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जमा कराना पड़ता है। 

 

जानें कितनी होगी कमाई


आपको बता दें कि प्रदूषण जांच केंद्र से कमाई पूरी तरह से (pollution certificate is necessary)लोकेशन पर निर्भर करती है। । सामान्य तौर पर केवल 10 हजार के निवेश के बाद अगर सही जगह पर केंद्र खोला जाए तो 40 से 50 हजार की कमाई हर महीने की जा सकती है। प्रदूषण जांच केंद्र को नियम के मुताबिक आपको इसे पीले रंग के केबिन में खोलना पड़ेगा। बता दें कि पीले रंग की केबिन पॉल्यूशन टेस्ट सेंटर की पहचान मानी जाती है। जांच केंद्र पर केंद्र का लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी है।