Traffic Rule : हेलमेट पहनकर भी वाहन चलाने पर कटेगा चालान, भूलकर भी न करें ये छोटी सी गलती
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : अगर आप सड़क पर तेज गति के साथ वाहन को चला रहे हैं तो भी आपको भारी जुरमाना भरना पड़ सकता है। वहीं अक्सर लोग इस बात (Traffic Rule for helmet) को सोच लेते हैं कि अगर उन्होंने हैलमेट लगा रखा है तो उनका किसी भी तरीके का कोई चलान नहीं कटने वाला है तो आपको बता दें कि आप बिल्कुल गलत है। टू-व्हीलर चलाते हुए खुद को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती होती है। इसको लेकर सख्त ट्रैफिक रूल भी बनाए गए हैं। इसमें हेलमेट पहने और सही लेन में ड्राइविंग जैसे नियम शामिल हैं।
इस भूल को करना पड़ सकता है भारी
आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक यदि आप मोटरसाइकिल, स्कूटर चलाते हुए आपने हेलमेट की स्ट्रिप नही बांधते हैं तो भी आपको एक्ट 194D MVA के तहत 1000 (fine on broken helmet) रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। आज के समय पर देखा जाता है कि लोग हेलमेट तो पहनते हैं, किंतु उसकी स्ट्रिप नहीं बांधते हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसे के दौरान हेल्मेट नीचे गिर जाता है और वाहन चालक में सिर में चोट आने से जान को भी खतरा हो सकता है। जिसे देखते हुए यातायात पुलिस ने इस नियम को सख्ती से लागू कर दिया है।
इस तरीके के हैलमेट पर भी कटेगा चालान
अगर आपने कोई भी हेलमेट घटिया क्वालिटी का पहना हुआ है या फिर हेलमेट ऊपर BIS रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं है, तो वाहन चालक को 194डी एमवीए के अनुसार 1000 रुपये तक का (what is BIS registration mark) चालान भरना पड़ सकता है। ऐसे में आपको हेलमेट पहनने के बावजूद 2000 रुपए तक का चालान देना पड़ेगा। वहीं अगर आप डिफेक्टिव हेलमेट पहनते हैं तो भी ट्रैफिक पुलिस आपका 1000 रुपये का चालान काट सकती है।
ओवरलोडिंग पर देना पड़ सकता है 20 हजार का जुर्माना
इसने अलावा अगर और रूल के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि नए ट्रैफिक नियमों के तहत अब किसी भी सवारी वाहन में परमिट से अधिक सवारी बैठाने और ओवरलोडिंग (Fine on overloading) करनें पर परिवहन विभाग सीधे 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है। इसके साथ ही मे ऐसा करने पर प्रति टन दो हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी देना पड़ सकता है।