NHAI का लेटेस्ट अपडेट, इन वाहन चालकों को नहीं भरना होगा टैक्स

भारत में NHAI द्वारा टोल टैक्स को लेकर कई नियम बनाएं गए है। ऐसे में अक्सर कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या सभी सरकारी वाहनों को टोल टैक्स पर छूट मिलती है। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से।

NHAI ने बनाएं है नियम

भारत में जितने भी वाहन चालक हैं। सभी को टोल टैक्स चुकाना होता है। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नियम बनाए हैं। जिनका पालन न किये जाने पर आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

60 किलोमीटर की दूरी पर बनाया जाता है एक टोल

टोल टैक्स गाड़ी के हिसाब से दूरी के आधार पर और सड़क या फिर पुल के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। 60 किलोमीटर की दूरी पर एक टोल बना होता है।

आर्मी ट्रक भी है शामिल

आपको बता दें कि कुछ ऐसी सेवाएं होती है जिन्हें टोल नहीं भरना पड़ता है। इसमें कई तरह के वाहन शामिल हैं। जिनमें सरकारी वाहन भी शामिल है। आपातकालीन वाहन , और सेना से जुड़े व भी शामिल है।

जानिये कीतनी है सच्चाई

अक्सर देखा जाता है कि कई लोगों का सवाल होता है कि क्या सभी सरकारी वाहनों को टोल टैक्स पर छूट मिलती है। क्या वाकई सभी सरकारी वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होता। तो आइए जानते हैं इस बारे में।

एंबुलेंस समेत इन लोगों को मिलती है राहत

आपको बता दें कि सभी तरह के सरकारी कर्मचारियों को टोल टैक्स में छूट नहीं मिलती। पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड इन वाहनों को छूट मिलती है। सरकारी बसें और डिफेंस फोर्स के वाहनों को छूट मिलती है।

इन लोगों को भी टोल में मिलती है छुट

आपको बता दें कि इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधान मंत्री, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी टोल टैक्स में छूट मिलती है।