Alcohol Rule For Delhi : शराब पीने वालों के लिए जरूरी खबर, दिल्ली में इस समय के बाद नहीं छलका सकेंगे जाम
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : दिल्ली में शराब प्रेमी अब रात में जाम नहीं छलका सकेंगे। इस संबंध में नया आदेश जारी हुआ है। आदेश के तहत रात 12 बजे के बाद अब पब बार, रेस्टोरेंट (liquor sales ban in Delhi after 12 am) और शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। ये फैसला रात में शराब के कारण बढ़ते क्राइम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से दिल्ली में शराब को लेकर बने इस नए रूल के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इस बारे में।
केवन इतने बजे तक ही मिलेगी शराब
हाल ही में कई रेस्टोरेंट्स पर रात के समय रेड की गई थी। जिसमें पाया गया कि इन रेस्ट्रों के अंदर शराब देर रात तक सर्व होती थी। जिसको देखते हुए अब सर्कुलर जारी किया गया (liquor sales ban in Delhi in mid night) है। नाइट क्लबों के लिए दिल्ली में शराब परोसे जाने को लेकर अलग नियम हैं। अब रेस्टोरेंट्स सिर्फ रात एक बजे तक शराब सर्व कर सकते हैं। वहीं, कई नाइट क्लबों में रात को साढ़े 11 बजे के बाद शराब परोसने की अनुमति है।
कानून व्यवस्था, सुरक्षा कारणों को देखकर बंद की गई शराब
आपको बता दें कि क्लबों और रेस्टोरेंट्स के मालिकों ने विभाग से नई आबकारी नीति के तहत नियमों में बदलाव की मांग की थी। इस मांग के अंदर रात को 1 बजे के बजाय सुबह 3 बजे तक शराब सर्व करने का प्रस्ताव था। किंतु सरकार ने इस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन दिल्ली पुलिस (liquor will not be sold after 12 am) ने इस व्यवस्था का विरोध किया था। पुलिस के मुताबिक रात के समय कानून व्यवस्था, सुरक्षा कारणों के चलते इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सकता था। विभाग की ओर से समय-समय पर ऐसे सर्कुलर जारी किए जाते हैं। जिसके बाद भी कई रेस्टोरेंट्स धड़ल्ले से देर रात को शराब सर्व करते हैं।