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Bank Locker से सामान चोरी होने पर आपको मिलेगा इतना मुआवजा, जान लें नियम

Bank Locker Compensation Rules : अक्सर लोग अपनी कीमती चीजों को सुरक्षित जगहों पर रखना सही मानते हैं। जहां उन्हें चोरी ना किया जा सके। जहां उन्हें आपके अलावा और कोई ना देख सके। लोग बैंक के लॉकरों को अपनी कीमती चीजों के लिए बेहद सेफ मानते हैं। देश में बहुत सारे बैंक लॉकर की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। जो बैंक आपको लाॅकर की सुविधा देते हैं। इसके बदले वह आपसे सालाना कुछ रुपए चार्ज करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है अगर बैंक Locker में चोरी हो जाए  ऐसे में क्या होगा?  बैंक आपको कितना मुआवजा (Bank Locker Rules) देगा जानते हैं आप।  
 
Bank Locker से सामान चोरी होने पर आपको मिलेगा इतना मुआवजा, जान लें नियम

Trending Khabar TV (ब्यूरो) - देश में ज्यादार बैंक (latest bank news) ग्राहकों को अपना कीमती सामान रखने के लिए लॉकर की सुविधा (Bank Locker Facility) देते हैं। इसके बदले में बैंकों की ओर से ग्राहकों से किराया लिया जाता है जो कि बैंक दर बैंक अलग होता है। कई बार देखा जाता है कि किसी कारण से बैंक लॉकर में रखा सामान गायब हो जाता है। ऐसा होने ग्राहकों को कितना मुआवजा मिलेगा। इसे लेकर क्या नियम (Bank Locker Rules) हैं आइए जानते हैं।


Bank Locker से चोरी होने पर कितना मिलता है मुआवजा?


बैंक लॉकर सही तरीके से काम करे और उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक की होती है। ऐसे में अगर आपके लॉकर को बैंक की लापरवाही के कारण (Due to negligence of the bank) अगर कोई नुकसान होता तो बैंक इसके लिए उत्तरदायी होगा और आपको उचित मुआवजा दिया जाएगा। 


वहीं, बैंक लॉकर से चोरी, डकैती और इमारत गिरने के कारण आपका सामान गायब होता है तो नियम के मुताबिक बैंक की ओर से लॉकर किराए की 100 गुना राशि आपको मुआवजे के रूप में दी जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपके लॉकर का किराया 3,000 रुपये है तो चोरी, डकैती और इमारत गिरने के कारण बैंक लॉकर से सामान गायब होने पर आपको 3,00,000 लाख रुपये मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। 


एसबीआई की वेबसाइट (SBI website) पर दी गई जानकारी के मुताबिक ये ब्रांच की जिम्मेदारी है कि बैंक परिसर में किसी भी तरह का चोरी, डकैती और इमारत गिरने की घटना न हो। वहीं, अगर बैंक परिसर में मौजूद लॉकर (locker present in bank premises) में ऊपर दिए गए कारणों या कर्मचारी की ओर से की गई धोखाधड़ी से सामान गायब हो जाता है तो बैंक की ओर से ग्राहक को लॉकर किराए का 100 गुना राशि का मुआवजा दिया जाएगा। 

लॉकर इनएक्टिव होने पर क्या होता है?


अगर किसी ग्राहक ने लॉकर को किराए पर ले रखा है और समय से किराए का भी भुगतान किया जा रहा है, लेकिन सात वर्ष से अधिक समय से लॉकर ओपन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में बैंक लॉकर को इनएक्टिव मानेगा। फिर नॉमिनी और कानूनी उत्तराधिकारी को बुलाकर पारदर्शी तरीके से लॉकर के सामान को ट्रांसफर कर दिया जाएगा।