Union Budget 2024 : बजट में बड़ा ऐलान , 7.75 लाख सैलरी वालों का अब नहीं लगेगा एक भी रूपया टैक्स
New Tax Regime Update - केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी मंगलवार 23 जुलाई को संसद में देश का आम बजट (Budget 2024 ) पेश कर दिया है। इस बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। सरकार ने नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दी है। स्टैंड डिडक्शन में बढ़ोतरी की गई है इसके साथ ही टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं -
Trending Khabar TV (ब्यूरो)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने New Tax Regime के तहत टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। इसके साथ ही स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) की लिमिट भी बढ़ा दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) अब 50,000 सालाना से बढ़ाकर 75000 सालाना कर दिया गया है। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक सालाना इनकम पर टैक्स छूट पहले से ही है।
टैक्स को लेकर बजट में वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान -
इस कारण, अगर किसी की सालाना कमाई 7 लाख 75000 रुपये होती है और वह New Tax Regime चुनता है तो अब उसे एक भी रुपये का टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75000 रुपये सालाना कर दिया गया है। पहले यह डिडक्शन 50 हजार रुपये सालाना थी। यानी कि पहले 7.50 लाख सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता था। अब यह छूट 25000 रुपये बढ़कर 7.75 लाख रुपये सालाना हो चुका है।
7.75 लाख रुपये सैलरी वालों का नहीं लगेगा टैक्स-
अगर किसी व्यक्ति की सैलरी या सालाना कमाई 7.75 लाख से एक भी रुपये ज्यादा है और वह New Tax Regime चुनता है तो उसे संशोधित टैक्स स्लैब के अनुसार 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
10 लाख से ज्यादा इनकम वालों का कितना लगता है टैक्स-
न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) के तहत नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, अगर किसी की इनकम 7 लाख से ज्यादा और 10 लाख है तो उसे 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख पर 15 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा। 10 लाख से ज्यादा और 12 लाख पर 15 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा।
जानिये 12 से 15 लाख पर कितना टैक्स?
वहीं, अगर कोई टैक्सपेयर सालाना 12 लाख से ज्यादा कमाई करता है और न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को चुनता है तो उसे 20 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा। वहीं अगर किसी की कमाई 15 लाख से ज्यादा है तो 30 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करना होगा।
New Tax Regime के तहत संशोधित टैक्स स्लैब
0-3 लाख पर 0 प्रतिशत टैक्स
3-लाख से ज्यादा और 7 लाख पर 5 प्रतिशत टैक्स
7 लाख से ज्यादा और 10 लाख पर 10 प्रतिशत टैक्स
10 लाख से ज्यादा और 12 लाख पर 15 प्रतिशत टैक्स
12 लाख से ज्यादा और 15 लाख पर 20 प्रतिशत टैक्स
15 लाख से ज्यादा सालाना इनकम पर 30 प्रतिशत टैक्स