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tax refund: आपको भी मिला हैं Income Tax Refund का ये ईमेल? झट से कर लें ये काम, खाते में आ जाएगा पूरा रिफंड

आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर से आपका आईटीआर प्रोसीड हो जाने पर आपको एक ईमेल पर इसकी डिटेल रिसीव हो जाती है। इस ईमेल में विभाग की ओर से आपको कितना इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा इसकी जानकारी मिल जाती हैं अगर आपको भी ये ईमेल मिला हैं तो आइए जानते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना हैं...
 
tax refund: आपको भी मिला हैं Income Tax Refund का ये ईमेल? झट से कर लें ये काम, खाते में आ जाएगा पूरा रिफंड

Trending Khabar TV (ब्यूरो): income tax refund: साल 2024 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी. हालांकि आयकर विभाग विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए आपको लेट फीस चुकानी पड़ती है.

वहीं, जिन्होंने एक महीने पहले तक अपना आईटीआर दाखिल कर दिया था, उन्हें विभाग की ओर से रिफंड की राशि भी भेजी जा चुकी है. हालांकि अभी कुछ टैक्सपेयर्स ऐसे हैं, जिन्हें आईटीआर दाखिल किए काफी दिन हो गया लेकिन अब तक उन्हें रिफंड की राशि नहीं मिली है. इसके अलावा कुछ टैक्सपेयर्स ने ऐसा कहा है कि उन्हें ईमेल पर कम रिफंड की जानकारी दी गई है.


धारा 143 (1) के तहत देता है रिफंड की जानकारी -

दरअसल, जब इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की ओर आपका आईटीआर प्रोसीड हो जाता है तो, विभाग आपको धारा 143 (1) के तहत ईमेल पर इसकी जानकारी देता है. इस सूचना में टैक्स लॉयबिल्टी की गणना और विभाग की ओर से आपको कितना इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा इसकी जानकारी होती है.

धारा 154 के तहत दाखिल कर सकते हैं सुधार अनुरोध -

जानकारों का कहना है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न सही पाया जाता है तो, टैक्स विभाग ITR की प्रोसेसिंग और क्लेम किए गए रिफंड के साथ आगे बढ़ता है. अगर आपको धारा 143(1) के तहत दी गई सूचना में देय कर रिफंड की राशि की गणना गलत हैं तो और आपको लगता है कि अधिक रिफंड मिलना चाहिए, ऐसी स्थिति में आप धारा 154 सुधार अनुरोध दायर करने पर विचार कर सकते हैं.

केवल CPC से प्रोसीड रिटर्न के लिए दाखिल किया जा सकेगा अनुरोध -

बता दें कि सुधार का अनुरोध केवल उन रिटर्न के लिए दाखिल किया जा सकता है जो पहले से ही CPC की ओर प्रोसीड किए गए हैं. सुधार के लिए केवल रिकॉर्ड से स्पष्ट गलतियों पर विचार किया जाता है. अपनी ओर से किसी अन्य गलती के लिए सुधार अनुरोधों का इस्तेमाल नहीं करें जिसे प्रोसीड रिटर्न के साथ ठीक किया जा सकता है. जिस वित्तीय वर्ष में धारा 143(1) के तहत सूचना पारित की गई थी, उसके अंत से 4 वर्ष की समाप्ति के बाद आपको सुधार अनुरोध दायर करने की अनुमति नहीं है.