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Savings Account Rule: सेविंग अकाउंट में अगर रखते है इससे ज्यादा पैसा तो आयकर विभाग की नजर में आ जाएंगे आप 
 

Savings account cash deposit limit: आजकल के जमाने में बैंक में सेविंग्‍स अकाउंट खुलवाना बेहद जरुरी हो गया है। दरअसल, देशभर में ऐसी काफी सरकारी योजनाओं है जिनका फायदा लेने के लिए बैंक अकाउंट होना काफी जरूरी है, साथ ही  डिजिटल ट्रांजैक्‍शंन तो सेविंग्स अकाउंट (RBI bank account rules) के बिना तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन क्या आप जानते है आप अधिकतम सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा जमा करवा सकते है ? दरअसल, लिमिट से ज्यादा पैसा जमा करने पर आपको आयकर विभाग का नोटिस भी आ सकता है। आइए खबर में विस्तार से जानते है इसके बारे में-
 
Savings Account Rule: सेविंग अकाउंट में अगर रखते है इससे ज्यादा पैसा तो आयकर विभाग की नजर में आ जाएंगे आप 

Trending Khabar tv (ब्यूरो)। आज के जमाने में अकाउंट खुलवाना इतना आसान हो गया है की बच्चे से लेकर बड़े तक सभी का बैंक में खाता पाया जाता है। बैंक खाते में भी ज्यादातर लोगों की पहली पसंद सेविंग अकाउंट (savings account rules in hindi) होती है। जिसका इस्तेमाल करके लोग लोन की ईएमआई का भुगतान, यूपीआई पेमेंट, डेबिट कार्ड से पैसे निकालने आ​दि जैसे काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते है कि एक सेविंग अकाउंट में आप अधिकतम कितना पैसा जमा कर सकते हैं ? अगर आप एक लिमिट से ज्यादा पैसा जमा करते है तो आप आयकर विभाग की रडार (RBI savings account rules 2024) पर आ जाएंगे तो भरे मुसीबत में पड़ जाएंगे।

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इस लिमिट से अधिक जमा है खतरे की घंटी 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के बैंकों को जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा या निकासी करते है तो उसकी जानकारी बैंकों को इनकम टैक्स विभाग (savings account cash deposit limit) को देनी पड़ती है। नियम के अनुसार, एक फाइनें​शियल ईयर में 10 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा करना आयकर विभाग (ITD) का ध्यान आकर्षित करता है। इसलिए कोशिश करें कि एक फाइनेंशियल ईयर में सेविंग अकाउंट में एक बार 10 लाख रुपये से अधिक जमा या निकासी (Savings account transaction limit per day) न करें। ऐसा करने पर आप इनकम टैक्स विभाग की नजर में आ जाएंगे। आपसे इनकम टैक्स विभाग सवाल पूछ सकता है, जिसका जवाब आपको देना होगा। 

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आयकर विभाग की रहती है पैनी नजर

किसी भी वित्त वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के दौरान हर व्यक्ति के बचत खाते में 10 लाख रुपये से अधिक की नकद जमा राशि की पूरी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को प्रदान की जाती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के नियमों के अनुसार बैंकों को ऐसे लेन-देन की जानकारी (savings account cash deposit limit India) देना बेहद जरूरी है, चाहें ये जमा राशि भले ही कई खातों में क्यों ना वितरित की गई हो। इसके अलावा, लेन-देन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लेन-देन से संबंधित दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से अपना पैन या आधार बताना होगा। आयकर नियमों के अनुसार 50,000 रुपये से अधिक नकद जमा (savings account rules) करने पर पैन नंबर अनिवार्य है। जहां तक ​​नकद लेनदेन की बात है, धारा 269ST किसी भी व्यक्ति को एक दिन में 2 लाख रुपये और उससे अधिक की राशि नकद में प्राप्त करने पर रोक लगाती है।