Movie prime

RBI ने जारी की गाइडलाइन, गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाएंगे पैसे तो ऐसे मिलेंगे वापस

RBI - अगर आप भी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और पेमेंट करते समय जल्दबाजी में पैसा गलती से दूसरे के अकाउंट में चला जाता है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पैसों की रिकवरी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की कुछ गाइडलाइन है इसके जरिए आप अपने खाते में पैसा वापस पा सकते हैं।
 
RBI ने जारी की गाइडलाइन, गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में चले जाएंगे पैसे तो ऐसे मिलेंगे वापस

Trending Khabar TV (ब्यूरो)- आजकल यूपीआई या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लेन-देन का चलन सबसे ज्यादा है. शॉपिंग से लेकर मूवी की टिकट खरीदने तक के लिए लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार पेमेंट करते समय जल्दबाजी में पैसा गलती से दूसरे के अकाउंट में चला जाता है.

अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए तो घबराए नहीं. पैसों की रिकवरी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की कुछ गाइडलाइन है इसके जरिए आप अपने खाते में पैसा वापस पा सकते हैं. इस सिलसिले में NCIB की ओर से भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करके लोगों को जागरूक किया गया है.

टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराएं शिकायत-

आरबीआई गाइडलाइन के मुताबिक अगर UPI या इंटरनेट बैंकिंग से भुगतान के समय अगर आपका पैसा गलती से किसी दूसरे के अकाउंट (account) में चला जाए तो तुरंत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए. कस्टमर केयर को अपनी समस्या बताएं, साथ ही किस अकाउंट नंबर से और कितने बजे पेमेंट हुआ है, इन सभी की जानकारी दें. तथ्य सही पाए जाने पर 48 घंटों के अंदर आपका पैसा अकाउंट में वापस आ जाएगा.

बैंक ब्रांच से करें संपर्क-

यूपीआई और नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट पर पेमेंट होने पर बैंक ब्रांच (Bank Branch) से संपर्क करें और फॉर्म भरकर इसकी जानकारी दें. गलत ऑनलाइन पेमेंट के मैसेज का प्रूव सबमिट करें. फॉर्म में ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर, तारीख, रकम और जिस गलत खाते में पैसे गए उसकी जानकारी भरें. अगर बैंक मदद करने से आनाकानी करे या मदद करने से मना करे तो बैंक के खिलाफ bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं. आरबीआई गाइडलाइन के तहत बैंक की जिम्मेदारी है कि वह शिकायत पर गौर करें और 48 घंटे के भीतर रिफंड करे.