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ITR Verification करवाने के लिए बस 10 दिन बाकी, चुकने पर फंसेगा रिफंड साथ ही भरना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना

ITR Verification deadline 2024: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन जुलाई को ख़त्म हो गयी। जिसके बाद कई लोगों का रिफंड अकाउंट में आ चूका है वहीं कुछ लोगों का रिफंड (Income tax refund) आना अभी भी बाकी है। आपको बता दें, नियमों के अनुसार, अगर आपने आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के अंदर उसको वेरीफाई नहीं किया तो न सिर्फ आपको दोबारा से रिटर्न भरना पड़ेगा बल्कि जुर्माना (ITR filing 2024) भी चुकाना होगा। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते है-
 
ITR Verification करवाने के लिए बस 10 दिन बाकी, चुकने पर फंसेगा रिफंड साथ ही भरना पड़ेगा तगड़ा जुर्माना

 

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : इनकम टैक्स डिपार्टमेंटके अनुसार, इस साल 31 जुलाई, 2024 तक लगभग 7.28 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल किए गए हैं। इनमें से लगभग 5 करोड़ आईटीआर (Income tax return file) 26 जुलाई तक फाइल हो चुके थे। बाकी के लगभग 2।28 करोड़ आईटीआर 27 से 31 जुलाई के बीच दाखिल किए गए थे। ऐसे में नियमों के अनुसार, 26 जुलाई से 31 जुलाई के बीच दाखिल हुए आईटीआर की डेडलाइन भी 26 से 30 अगस्त के बीच पड़ रही है। ऐसे में अगर आपने भी इन तारीखों में आईटीआर फाइल (ITR verification 2024) किया था तो अब उसके वेरिफिकेशन के लिए आपके पास सिर्फ 10 दिनों का समय ही बचा है। ऐसे में जुर्माने से बचने के लिए आपको अब देरी नहीं करनी चाहिए।

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ई-वेरिफिकेशन के लिए मिलता है इतना समय

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, आपको आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन या आईटीआर-5 ऑफलाइन जमा करने के लिए 30 दिन का समय मिलता है। आईटी डिपार्टमेंट (ITR verification online) से मिली जानकारी के मुताबिक, 20 अगस्त तक कुल 7,41,37,596 आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं। साथ ही 7,09,89,014 आईटीआर वेरीफाई भी किए जा चुके हैं। ऐसे में अभी भी लगभग 32 लाख लोगों को आ(ITR refund 2024) ईटीआर का वेरिफिकेशन नहीं किया है। इसके अलावा 31 जुलाई तक आईटीआर भर चुके लोगों में से भी करीब 19 लाख ने अभी तक आईटीआर वेरीफाई नहीं किया है। 

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इतनें दिनों में करवा दें वेरिफिकेशन

ऐसे में आपको ध्यान देना होगी कि आईटीआर भरने और ई-वेरिफिकेशन के बीच 30 दिनों से ज्यादा का अंतर न हो। आपका रिफंड तभी आएगा, जब आप आईटीआर वेरीफाई कर देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर (income tax refund) अपने 31 जुलाई को आईटीआर फाइल किया था तो उसको वेरीफाई करने की आखिरी तारीख भी 30 अगस्त होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अगर आपने यह डेडलाइन मिस कर (ITR filing 2024) दी तो इसे भी लेट फाइलिंग माना जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।  

5000 रुपये तक भरना पड़ जाएगा जुर्माना 

नियमों के अनुसार, अगर आपने 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन नहीं किया तो रिफंड किसी भी सूरत में नहीं आएगा। ऐसे में एक छोटी सी गलती के चलते आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ (ITR verification deadline 2024) सकता है। साथ ही आपका आईटीआर भी रद्द हो जाएगा। आपको दोबारा से आईटीआर फाइल करना पड़ेगा और उस पर लेट फाइलिंग (ITR late filing penalty)  का जुर्माना भी देना पड़ेगा। यह गलती आपकी जेब पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक भारी पड़ सकती है।