ITR Refund: ITR फाइल करने के बाद भी नहीं मिला पैसा? रिफंड लेट होने के ये है 5 कारण, यहां जानें आपकी गलती
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : income tax return: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख निकले हुए एक महीना हो गया है। ज्यादातर टैक्सपेयर्स ने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है। अगर जिन टैक्सपेयर्स का रिफंड निकल रहा है, वे अपने रिफंड के इंतजार में हैं। कुछ लोगों को रिफंड मिलना शुरू भी हो गया है। आईटीआर फाइल करने के करीब एक महीने के भीतर रिफंड आ जाता है।
अगर आपका भी रिफंड बन रहा है और अभी तक नहीं मिला, तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने आईटीआर सही फाइल न किया हो। ध्यान रखें कि रिफंड तभी मिलता है जब इनकम टैक्स विभाग आपके ITR को प्रोसेस करेगा और आपको इसकी पुष्टि करने वाला नोटिस भेजेगा। यह नोटिस आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के तहत जारी किया जाता है।
सीधे अकाउंट में जमा होती है रकम -
सारी प्रक्रिया सही और पूरी होने के बाद इनकम टैक्स विभाग जो रिफंड की जो रकम निकलती है, उसे टैक्सपेयर के बैंक अकाउंट में सीधे जमा कर दिया जाता है। हालांकि यह रकम उसी बैंक अकाउंट में जाती है जो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर टैक्सपेयर के अकाउंट से जुड़ा होता है। ऐसे में यह जरूरी है कि बैंक अकाउंट नंबर और IFS कोड (IFSC) सही भरा हो। इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट लॉनइन करें और चेक करें कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स सही हैं या नहीं।
कितने दिन लगते हैं रिफंड मिलने में?
रिफंड पाने के लिए अपने टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई करना जरूरी होता है। आमतौर पर रिफंड आपके खाते में जमा होने में 4 से 5 हफ्ते लगते हैं। अगर आपको इतने समय में रिफंड नहीं मिला है तो इसके बारे में इनकम टैक्स को ईमेल करके जानकारी ले लें। इसके अलावा आप ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर भी अपने रिफंड की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
रिफंड नहीं मिलने के ये हो सकते हैं 5 कारण -
1. अगर आपका पैन निष्क्रिय है तो रिफंड नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए एक वॉर्निंग मेसेज दिखाई देगा।
2. इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आपके अकाउंट में अगर बैंक अकाउंट की डिटेल्स गलत दर्ज हैं तो भी रिफंड नहीं आएगा। ऐसे में बैंक से जुड़ी सारी डिटेल्स जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नाम आदि एक बार फिर से चेक कर लें।
3. इनकम टैक्स की वेबसाइट में दर्ज आपका बैंक अकाउंट अगर बंद हो गया है या केवाईसी या किसी दूसरे कारण से सस्पेंड है तो भी रिफंड की रकम बैंक अकाउंट में नहीं आएगी।
4. आपने इनकम टैक्स विभाग को आपने अपने जिस बैंक अकाउंट की जानकारी दी है, वह सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट से अलग है तो भी रिफंड की रकम अकाउंट में नहीं आएगी।
5. इनकम टैक्स ने जांच में पाया कि आपने जो रिटर्न फाइल की थी, उनमें गलती है। इसमें संशोधन के लिए विभाग ने आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर ईमेल भी भेजा था, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब तक सही रिटर्न फाइल नहीं होगी, रिफंड नहीं मिलेगा।