ITR Refund: अभी तक नहीं आया Income Tax Refund? आज ही ठीक कर लें अपनी ये गलती, झट से खाते में आएगा पैसा
Trending Khabar TV (ब्यूरो): Tax Refunds: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद हजारों टैक्स पेयर्स को रिटर्न का बेसब्री से इंतजार होता हैं। इसी के चलते हम आपको बता दें कि कई टैक्स पेयर्स को अब तक रिफंड (ITR Refund) नहीं मिला है. ऐसा होने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं. अगर आपका ITR वेरीफाई (ITR Verify) भी हो गया है, तब भी यह जरूरी नहीं है कि आपको रिफंड मिल ही जाएगा.
टैक्स रिफंड मिलना कई दूसरे कारणों पर भी निर्भर करता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड जारी करने से पहले, कुछ जांच और प्रक्रियाओं को पूरी करता है. ऐसा ही एक प्रक्रिया 'रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (RMS)' है, जिसका इस्तेमाल टैक्स डिपार्टमेंट (tax department) उन ITR की पहचान करने के लिए करता है जिन्हें आगे जांचने की जरूरत पड़ सकती है.
क्या आपका Income Tax Refund अभी तक नहीं आया?
यदि आपके ITR की पहचान टैक्स डिपार्टमेंट के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (Tax Department's Risk Management System) के जरिए की गई है, तो आपके ईमेल एड्रेस पर इसकी जानकारी भेजी जाएगी. आप इस टैक्स डिपार्टमेंट के इस इंटीमेशन को ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी देख सकते हैं.अगर आपके रिटर्न को रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम (Risk Management System - RMS) के तहत रोका गया तो, जब तक आप उस इश्यू को दूर नहीं कर लेते, जिसकी वजह से इसे रोका गया है, तब तक रिटर्न को आगे प्रोसेस नहीं किया जाएगा.
इस बात पर खास ध्यान दें कि अगर टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से भेजे गए इस इंटीमेशन पर आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो, डिपार्टमेंट आपको नोटिस (Notice) भी इश्यू कर सकता है.
RMS से होती हैं गलत क्लेम की पहचान -
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पूर्व चीफ कमिश्नर एस रामकृष्णन (S Ramakrishnan, former Chief Commissioner of the Income Tax Department) का कहना है कि पिछले कुछ सालों में डिपार्टमेंट ने टैक्स रिटर्न के कई फर्जी क्लेम को पकड़ा है और ऐसे क्लेम को रोकने के लिए ही रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया है. इसीलिए टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी करने से पहले उनके क्लेम को कन्फर्म करने के लिए ऐसे ईमेल जारी किए जाते हैं.
अगर आपके इनकम टैक्स रिटर्न की पहचान डिपार्टमेंट के रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के तहत की गई है तो आपके किए गए दावों /कटौतियों /रिटर्न में चूक पर आपकी पुष्टि (confirmation) आवश्यक है. यानी जब आपका ITR इस प्रक्रिया के तहत चुना जाता है, तो यह दर्शाता है कि डिपार्टमेंट आपके टैक्स रिफंड क्लेम की एक्यूरेसी सुनिश्चित करने के लिए आपके रिटर्न के कुछ पहलुओं को सत्यापित यानी वेरीफाई करना चाहता है. आपको यह सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली है या नहीं इसके लिए कहां चेक करें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक, इसके लिए आपको सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लॉगइन करना होगा. एक बार यह पूरा हो जाने पर, पेंडिंग एक्शन (Pending Action) पर जाएं और वर्क लिस्ट (Worklist) पर क्लिक करें. 'फॉर योर एक्शन' टैब के तहत, आपको यह मिल सकता है.
रिस्पॉन्स सबमिट (Response Submit) ऐसे करें-
अपना रिस्पॉन्स सबमिट करने के लिए, सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें. फिर पेंडिंग एक्शन पर जाएं और वर्क लिस्ट पर क्लिक करें. इसके बाद सही ऑप्शन चुनकर रिफंड कन्फर्मेशन के लिए अपना रिस्पॉन्स सबमिट करें.