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ITR Refund: ITR Processing में लगता है कितना समय,जाने प्रोसेसिंग के बाद कब तक आएगा रिफंड 

ITR Refund status 2024: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन अगस्त को समाप्त हो चुकी है। जिसके बाद से टैक्सपेयर्स बस इनकम टैक्स रिफंड (income tax refund) का इंतजार कर रहे है। आपको बता दें, टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक आम तौर पर आईटीआर प्रोसेसिंग में ITR की ई-वेरिफिकेशन डेट (ITR E Verification) से औसतन 15-45 दिन का समय लगता है। लेकिन अभी भी कुछ लोगों का रिफंड क्यों नहीं आया है। आइए विस्तार से समझते है पूरी डिटेल-
 
ITR Refund: ITR Processing में लगता है कितना समय,जाने प्रोसेसिंग के बाद कब तक आएगा रिफंड 

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई से तक 7 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया था। लेकिन अभी आयकर विभाग की ओर से कुछ लोगों का रिटर्न प्रोसीड (ITR refund Process 2024) नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आपका भी आईटी प्रोसीड नहीं हुआ है तो, Income Tax Refund का पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। वहीं, 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स के पास ITR वेरिफिकेशन (ITR Verification 2024) के लिए मात्र 5 दिन का समय बचा है। अगर आपने अपना आईटीआर वेरिफाई नहीं कराया तो, रिटर्न अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

ITR प्रोसेस होने में लगता है इतना समय

 

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग में ITR की ई-वेरिफिकेशन डेट से औसतन 15-45 दिन का समय लगता है। नियम के अनुसार, आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद (ITR Refund status 2024) इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर प्रोसेस किया जाना चाहिए। यदि प्रोसेसिंग में समय अधिक लग रहा है, तो टैक्स एजेंसी को आपके रिटर्न की जांच करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका दाखिल (income tax return File) किया गया रिटर्न बिना प्रोसेस किए नहीं रह सकता।

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अब तक कितने रिफंड हुए प्रोसीड 

 

24 अगस्त को 54466177 रिटर्न संसाधित किए गए थे, जबकि 23 अगस्त को 53431611 और 22 अगस्त को 52553097 आईटीआर प्रोसीड किए गए थे। इसके अलावा 21 अगस्त को 51577573 और 20 अगस्त को 50161742 आईटीर प्रोसेस हुए थे। इसके अलावा 19 अगस्त को 49423760 प्रोसेस (ITR processing time)  किए गए थे। वहीं, एक दिन में संसाधित आईटीआर की औसत संख्या: 1008483 है।

 

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ITR प्रोसेस ना होने पर क्या करें?

 

अगर किसी टैक्सपेयर का इनकम टैक्स रिटर्न 45 दिन के बाद भी प्रोसेस नहीं हुआ है, तो वे आयकर पोर्टल पर "शिकायत टैब" का इस्तेमाल करके (ITR filing 2024) शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, करदाता अपने हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करके केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (CPC) से संपर्क कर सकते हैं।