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ITR Refund 2024: 1 महीने बाद भी नहीं आया आपके खाते में  रिफंड, आपकी इस गलती से हो सकती है देरी  

ITR Refund Processing 2024: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन पिछले महीने की आखिरी तारीख को समाप्त हो चुकी है। जिसके बाद से लगातार टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिफंड (ITR Refund 2024) आने का लगातार इंतजार कर रहे है। दरअसल, काफी लोगों का रिटर्न खाते में आ चूका है लेकिन अभी भी ज्यादातर लोग इंतजार की कतार (ITR Filing mistakes) में है।  आइए खबर में विस्तार से जानते है रिफंड में देरी होने की वजह-
 
ITR Refund 2024: 1 महीने बाद भी नहीं आया आपके खाते में  रिफंड, आपकी इस गलती से हो सकती है देरी  

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इमकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख बीत चुकी है। आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई 2024 थी (ITR Deadline 2024) । आयकर विभाग की ओर से जारी किए गए डेटा के अनुसार, डेडलाइन तक 7 करोड़ से अधिक करदाताओं ने अपना रिटर्न दाखिल किया था। हालांकि इसके बाद भी बहुत सारे टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल (ITR filing 2024) किया है। लेकिन उन्हें पेनाल्टी चुकानी पड़ेगी।

इतने करोड़ लोगों ने दाखिल किया ITR

विभाग की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, आज यानी 23 अगस्त 2024 तक कुल 7 करोड़ 43 लाख लोगों ने आयकर रिटर्न दाखिल (income tax return file) किया है, जिनमें 5 करोड़ 34 रिटर्न प्रोसीड किया जा चुका है। इसके अलावा 2 करोड़ आईटीआर रिटर्न ऐसे हैं, जो वेरिफाई तो गए हैं, लेकिन उन्हें प्रोसीड किया जाना है।

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इन वजहों से हो रही रिफंड में देरी

  1. इस साल बहुत सारे लोगों के टैक्स रिफंड मिलेने में देरी होने में एक प्रमुख कारण दोषपूर्ण आईटीआर भी है। दरअसल, इनकम टैक्स विभाग इस साल सबसे ज्यादा लोगों को दोषपूर्ण आईटीआर (ITR verification 2024) के लिए आयकर विभाग की धारा 139(9) के तहत नोटिस जारी कर रहा है। यह नोटिस आपके रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल पर आएगा।

  2. इसके अलावा अगर आपने अपने आईटीआर फाइल करने की तारीख से 30 दिन के भीतर ई-वेरिफाई या ITR-V (ऑफलाइन) नहीं कराया है तो, भी आपको इनकम टैक्स रिफंड (Income tax refund 2024) नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आपने 25-30 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न दाखिल किया है और अधिक टैक्स कटौती का दावा किया है, तो आपको तुरंत अपना आईटीआर वेरिफाई करा लेना चाहिए।

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ऐसे चेक करें स्टेटस

  1. आयकर रिटर्न की जांच करने के लिए आपको पैन कार्ड का इस्तेमाल करके ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर लॉगइन कर लेना है।

  2. 'ई-फाइल' टैब पर जाएँ। फिर 'आयकर रिटर्न' और 'फाइल (ITR Refund status) किए गए रिटर्न देखें' पर क्लिक करें।

  3. आप चुने गए आकलन वर्ष की रिफ़ंड स्थिति की (ITR Refund processing) जाँच कर सकते हैं।