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ITR Refund 2024: डेढ़ महीने बाढ़ भी नहीं आया रिफंड, तो झट से कर लें ये काम, अकाउंट में तुरंत आ जाएगा पैसा

ITR Refund Reissue 2024: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को समाप्त हो चुकी है। जिसके बाद से करीब डेढ़ महीने बाद भी बहुत से लोगों का र‍िफंड अभी तक अटका (ITR filing 2024)  हुआ है। आपको बता दें, टैक्‍सपेयर इसको लेकर परेशान हैं और लगातार गूगल पर इस बारे में क्‍वेरी कर रहे हैं। ज‍िससे इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) गूगल की टॉप सर्च में शाम‍िल हो गया है। आइए खबर में विस्तार से जानते आप कैसे पाए अपना रिफंड-
 
ITR Refund 2024: डेढ़ महीने बाढ़ भी नहीं आया रिफंड, तो झट से कर लें ये काम, अकाउंट में तुरंत आ जाएगा पैसा

 

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : अगर आप भी समय से इनकम टैक्‍स र‍िटर्न फाइल करने के बाद अभी तक र‍िफंड का इंतजार कर रहे हैं तो परेशान होने की बजाय यह पता करने की जरूरत है क‍ि आपका र‍िफंड अभी तक क्‍यों नहीं आया? इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income Tax Return File) करने की आख‍िरी तारीख 31 जुलाई 2024 थी। आयकर विभाग की तरफ से समय से अपना आईटीआर फाइल करने वालों को इनकम टैक्‍स र‍िफंड जारी कर द‍िया गया है। अभी कई टैक्‍सपेयर्स ऐसे हैं जो रिफंड (ITR refund status) को लेकर इंतजार कर रहे हैं। लेक‍िन आपको शायद पता न हो क‍ि आईटीआर रिफंड प्रोसेस (ITR Refund process) नहीं होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं।

र‍िफंड आने में लगता है कितना समय

र‍िफंड लेट होने के प्रमुख कारणों में गलत बैंक अकाउंट की जानकारी या गलत इनकम टैक्‍स र‍िफंड का क्‍लेम (ITR Refund Claim) करना भी शाम‍िल है। क‍िसी भी टैक्‍स पेयर को इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से र‍िफंड तब जारी क‍िया जाता है जब पहले से भुगतान की गई राश‍ि वास्‍तव‍िक देनदारी से ज्‍यादा होती है। टैक्‍स र‍िफंड की कैलकुलेशन इनकम टैक्‍स व‍िभाग की तरफ से सभी कटौतियों और छूट को ध्यान में रखकर की जाती है। आमतौर पर इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund 2024) का पैसा 30 से 45 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कुछ मामलों में तो टैक्‍स र‍िफंड दो हफ्ते के अंदर भी टैक्‍सपेयर को म‍िल जाता है।

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रिफंड ना म‍िलने पर उठाए ये कदम
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल क‍िये जाने के बाद आपको आईटीआर वेर‍िफाई कराना होता है। इसके बाद विभाग की तरफ से इसे प्रोसेस (ITR Verification 2024) क‍िया जाता है। यदि आपके तरफ से दी गई जानकारी सही पाई जाती है तो आपको सेक्‍शन 143(1) के तहत जानकारी दी जाती है। यदि आपको इनकम टैक्‍स र‍िफंड द‍िया जाना है तो इसका भुगतान ब्याज (ITR refund process 2024) सह‍ित किया जाता है। यदि आपको 30 से 45 दिन के अंदर रिफंड नहीं मिलता तो आपको अपनी तरफ से कुछ कदम उठाने की जरूरत होती है।

रिफंड को ऐसे करवाएं री-इश्‍यू
र‍िफंड में देरी का कारण टैक्‍सपेयर की तरफ से की गई कोई भी गलती हो सकती है। इसके अलावा विभाग की तरफ से र‍िफंड में देरी क‍िये जाने का कारण कोई और प्रॉब्‍लम भी हो सकती है जिसके बारे में आपको तब ही पता चलेगा, जब आप कार्रवाई करेंगे। ज्‍यादा समय होने पर आप रिफंड को री-इश्‍यू  (ITR Refund Reissue) करने की र‍िक्‍वेस्‍ट कर सकते हैं। जानकारों का कहना है इनकम टैक्‍स रिफंड री-इश्‍यू करना ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत टैक्‍सपेयर र‍िक्‍वेस्‍ट करता है क‍ि सही तरीके से प्रोसेस्‍ड (ITR refund processing) नहीं किए गए रिफंड को री-इश्‍यू जारी किया जाए।

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ये है र‍िफंड री-इश्‍यू करवाने का पूरा प्रोसेस

>> सबसे पहले आईटीआर फाइल‍िंग पोर्टल पर जाएं अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगइन करें।
>> इसके बाद ‘Services’ टैब पर क्‍ल‍िक करें और यहां ‘Refund Reissue’ पर क्‍ल‍िक करें। (ITR filing portal)
>> यहां क्‍ल‍िक करने पर नया वेबपेज खुलेगा और यहां आपको 'क्रिएट रिफंड रीइश्यू र‍िक्‍वेस्‍ट' पर क्लिक करना होगा। इसके बाद उस आईटीआर को स‍िलेक्‍ट करें जिसके लिए आप रिफंड री-इश्यू की र‍िक्‍वेस्‍ट करना चाहते हैं। एक बार इसके पूरा होने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें और उस बैंक अकाउंट को स‍िलेक्‍ट करें जहां आप रिफंड लेना चाहते हैं। (ITR verification process)
>> इसके बाद नेक्‍सट पर क्लिक करें और फिर वेर‍िफ‍िकेशन मैथड से आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी स‍िलेक्‍ट करें। ओटीपी आने के बाद इसे दर्ज करें और प्रोसेस करें।