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ITR filing :इन खास लोगों को 31 जुलाई के बाद भी है ITR भरने की छूट, जानिए कब तक है मौका

ITR deadline : आईटीआर फाइल करने की आखिरी डेट 31 जुलाई है। इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करने की डेडलाइन में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। इस डेट तक आईटीआर फाइल न करने पर जुर्माना झेलना पड़ता है। आपको बता दें कि ऐसे में कई लोग है जो 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में खबर के माध्यम से।

 
ITR filing : इन खास लोगों को 31 जुलाई के बाद भी है ITR भरने की छूट, जानिए कब तक है मौका

Trending Khabar TV (ब्यूरो) :आईटीआर फाइल करने वालों में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके लिए अलग डेडलाइन बनाई जाती है। इन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 31 अक्टूबर तक ITR दाखिल करने की सुविधा देता है।आइए जानते हैं कि 31 जुलाई की समयसीमा के बाद कौन(ITR deadline) लोग आईटीआर दाखिल कर सकते  हैं।

इतनी आय वालों को भरना होगा इतना जुर्माना


जिन लोगों की सालाना सैलरी पांच लाख रुपए से कम है अगर वो 31 जुलाई के (what is late fee for itr)बाद अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो उन्हें 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और वहीं, जिनकी सैलरी 5 लाख रुपए से ज्यादा है,तो उन्हें 5,000 रुपए लेट फीस देना होगा।

इन्हें लोगों को मिलता है ज्यादा समय 


आपको बता दें कि जिन कारोबारियों या व्यक्तियों के खातों का ऑडिट होना जरूरी है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा अलग है। इन लोगों को 31 अक्टूबर तक आईटीआर दाखिल करने की छूट होती है। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से इनके (Income tax reason)लिए का तीन महीने का समय इसलिए ज्यादा दिया जाता है, ताकि वे किसी मान्यता प्राप्त सीए से ऑडिट करा सकें और उसके बाद अपना आईटीआर दाखिल कर सकें।

कुछ खास तरह के लेन देन में दी गई है ऐसी छूट


इसके अलावा अगर किसी व्यवसाय को अपने अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट दाखिल करने की जरूरत है, तो ऐसे व्यवसाय को आईटीआर दाखिल करने के लिए ज्यादा समय दिया जाता है। आपको बता दें कि ऐसे लोग 30 नवंबर तक अपना रिटर्न दाखिल (can i file my itr after july 31)कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के अलावा कुछ खास तरह के घरेलू लेन-देन में भी ऐसी छूट दी गई है।