ITR Filing : 31 जुलाई के बाद भी ये लोग भर सकते है ITR, जानिए किसे मिलती है छूट
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Trending Khabar TV (ब्यूरो)- Income Tax Return: इन दिनों आईटीआर भरने का दौर चल रहा है। 22 जुलाई तक 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल (ITR) कर दिया है। पिछले साल 31 जुलाई तक साढ़े सात करोड़ से ज्यादा लोगों ने आईटीआर फाइल किया था। इस बार भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR Filing last date) करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर आप 31 जुलाई के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको अपनी आमदनी के हिसाब से जुर्माना देना होगा। हालांकि कुछ लोग जुर्माना चुकाए बिना 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं।
इतना लगेगा जुर्माना
आयकर विभाग (income tax department) की तरफ से कुछ लोगों को 31 जुलाई की तय समय सीमा के बाद आईटीआर फाइल करने की सुविधा दी जाती है। लेकिन अगर आप सैलरीड क्लास से जुड़े हैं तो आपको 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। अगर आप इससे देर करते हैं और आपकी सालाना इनकम पांच लाख रुपये से कम है तो आपको देर से आईटीआर फाइल (ITR File) करने पर 1000 रुपये जुर्माना देना होगा। ऐसे लोग जिनकी सालाना कमाई 5 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
31 जुलाई के बाद कौन फाइल कर सकता है आईटीआर Filing?
बिजनेसमैन या ऐसे लोग जिनको अकाउंट की जांच (audit) करानी पड़ती है, उनके लिए हर साल आईटीआर फाइल करने की तारीख अलग होती है। इन लोगों के पास आईटीआर फाइल करने के लिए 31 अक्टूबर तक का समय होता है। उनको आयकर विभाग की तरफ से तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाता है ताकि वे किसी मान्यता प्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट (Chartered accountant) से ऑडिट करा सकें और उसके बाद अपना आईटीआर फाइल कर सकें।
क्या 31 अक्टूबर के बाद भी मिलेंगी आईटीआर फाइल करने की सुविधा?
कुछ खास तरह के लेनदेन के लिए भी आईटीआर फाइल करने में छूट (Exemption in filing ITR) मिलती है। अगर किसी बिजनेस को अपने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट दाखिल करनी होती है तो ऐसे व्यापार को आईटीआर फाइल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है। ऐसे लोग 30 नवंबर तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के अलावा कुछ तरह के घरेलू लेनदेन में भी ऐसी छूट दी जाती है।