ITR 2024 : इनकम टैक्स रिर्टन दाखिल करने की आज है आखिरी तारीख, अभी तक नही भरा तो इतनी लगेगी पेनाल्टी
ITR Filing last date : आयकर रिर्टन समय से दाखिल करना हर टैक्सपेयर (taxpayers news in hindi) की जिम्मेदारी होता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे है जिन्होने कि अपना ये जरूरी काम नही निपटाया है। अगर आप भी ऐसे ही लोगों की सूची में शामिल है तो ये खबर आपके लिए है। आज हम आपको इस खबर के माध्यम से बताने वाले है कि समय पर आईटीआर न भरने पर आपको क्या क्या दिक्क्त आ सकती है। इसी के साथ ही आपको कितना जुर्माना लगेगा ये जानकारी भी नीचे खबर में विस्तार से दी गई है।
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : ITR Filing 2024 Last Date : पिछले वित्त वर्ष के लिए आयकर रिर्टन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। अगर आपने अभी तक भी फाइनेंशियल ईयर FY 2023-24 का आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको पता होना चाहिए कि आज इसका आखिरी दिन है। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR Filing 2024) में देरी होने पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ती है। अगर आप भी किसी तरह की पेनाल्टी से बचना चाहते हैं तो आप रात 12 बजे तक अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 2023-24 का रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स (AIFTP) ने सीबीडीटी (Central Board of Direct Taxes) इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त करने की मांग की है। लेकिन अगर आखिरी तारीख नहीं बढ़ती तो 31 अगस्त के बाद रिटर्न फाइल करने पर आपको कितनी पेनाल्टी देनी होगी। आइए जानते हैं-
करना पड़ सकता है कानून का सामना
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने से आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है और आपको कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आईटीआर फाइल करने से आप आगे आने वाली किसी भी प्रकार की जटिलता से बच सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी टैक्सेबल इनकम आयकर छूट की सीमा (Taxable Income Income Tax Exemption Limit) से कम है और वे सिर्फ रिफंड पाने के लिए ITR फाइल करते हैं। ऐसे लोगों को देर से रिटर्न फाइल करने पर किसी प्रकार का जुर्माना नहीं देना पड़ता।
अगर ऐसा हुआ तो 1000 रुपये लगेगा जुर्माना
अगर आपकी आमदनी 5 लाख रुपये या इससे कम है तो एक वित्तीय वर्ष (financial year) के दौरान टैक्सपेयर्स के लिए लेट आईटीआर फाइल करने पर अधिकतम जुर्माने की राशि 1,000 रुपये तक सीमित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी करने वाले व्यक्तियों को देर से रिटर्न फाइल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस कारण इनकम टैक्स विभाग की तरफ से लोगों को समय पर आईटीआर फाइल करने की बार-बार याद दिलायी जाती रहती है।
इनकम के हिसाब से लगेगी पेनाल्टी
इसके बारें में तो अपको जानकारी होगी ही कि ITR फाइल करने में देरी होने पर इनकम टैक्स विभाग (income tax department) की तरफ से पेनाल्टी लगाई जाती है। लेकिन यह पेनाल्टी आपकी इनकम के हिसाब से अलग-अलग होती है। आयकर के दायरे में आने वाले या नहीं भी आने वाले हर व्यक्ति के लिये आईटीआर (ITR) फाइल करना बहुत जरूरी है। इससे यह पता चलता है कि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आपने कुल कितनी कमाई की है? आईटीआर (ITR return file) को समय पर फाइल करना आपके लिए कई लिहाज से अच्छा रहता है।