Movie prime

Income tax refund: टाइम पर ITR भरने के बाद भी नहीं मिलेगा रिफंड, जानिए इनकम टैक्स का नया नियम

Income tax refund: टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर।  इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, ITR रिफंड के लिए लिमिट तय है। अगर आपका रिफंड उस लिमिट में आता है तो रिफंड मिलेगा, नहीं तो रिफंड जारी नहीं होगा। एक नियम के मुताबिक, रिफंड की राशि अगर इतने रुपए से कम है तो आपका रिफंड नहीं मिलेगा...

 
Income tax refund: टाइम पर ITR भरने के बाद भी नहीं मिलेगा रिफंड, जानिए इनकम टैक्स का नया नियम

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) फाइल करने की आखिरी तारीख भी आ ही गई. आपने फाइल किया? क्या आपने पहली बार रिटर्न फाइल किया? खैर पहली बार किया हो या कई बार कर चुके हैं. लेकिन, ये रिटर्न फाइल करना कोई आसान बात नहीं. वहीं, ऐसे-ऐसे नियम हैं, जिनका अंदाजा भी नहीं होता.

असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ITR फाइल तो कर दिया लेकिन रिफंड (Refund) के इंतजार की इंतेहां हो गई. तो बता दें, 'आपका' रिफंड (IT Refund) नहीं आएगा. क्यों? दरअसल, 'आपका' से मतलब उन लोगों से है जिनका रिफंड तो बन रहा है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income tax department) उन्हें देगा नहीं. आइए जानते हैं किन लोगों को रिफंड नहीं मिलता है और क्यों?

पहले समझिए कब मिलेगा रिफंड?

आमतौर पर आप अपना ITR फाइल करते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके फॉर्म की जांच के बाद रिफंड (Refund) प्रोसेस करता है. अगर उसमें कोई गलती रह गई है या फिर आपका ज्यादा टैक्स कट गया है तो भी रिफंड क्लेम कर सकते हैं. इसके लिए रिवाइज्ड ITR भी भर सकते हैं. इसके बाद रिफंड सीधे आपके पैन लिंक बैंक अकाउंट (Bank Account) में डिपॉजिट कर दिया जाता है. ख्याल रहे बैंक अकाउंट वैलिडेट होना जरूरी है. 

अब जानते हैं किन लोगों को नहीं मिलता रिफंड?

आयकर विभाग के मुताबिक, ITR रिफंड के लिए लिमिट तय है. अगर आपका रिफंड उस लिमिट में आता है तो रिफंड मिलेगा. नहीं तो रिफंड जारी नहीं होगा. एक नियम के मुताबिक, रिफंड की राशि अगर 100 रुपए से कम है तो आपका रिफंड नहीं मिलेगा. लेकिन, ऐसा नहीं है कि ये रकम आपको कभी नहीं मिलेगी.

दरअसल, ये सरकारी खजाने में जमा रहता है. अगले वित्त वर्ष में जब आप ITR फाइल करेंगे और रिफंड मांगेंगे तो पिछले रिफंड को जोड़कर जो राशि बनेगी उसे अदा कर दिया जाएगा. इसे एडजस्टमेंट अमाउंट कहते हैं. हालांकि, अगले वित्त वर्ष भी पैसा तभी मिलेगा जब अमाउंट 100 रुपए से ज्यादा होगा.

क्या है इनकम टैक्स का ये नियम?

नियम के मुताबिक, 100 रुपए से कम का रिफंड प्रोसेस नहीं होता. इस रिफंड को अगले वित्त वर्ष के रिफंड के साथ एडजस्ट करने के लिए रोक लिया जाता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर को इंटिमेशन नोटिस के जरिए इसकी जानकारी देता है. ITR भरे जाने और वेरिफाई होने के बाद नोटिस टैक्सपेयर को भेजा जाता है.