Income Tax Notice - टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी अलर्ट, इस गलती पर इनकम टैक्स विभाग भेजा नोटिस
Income Tax Notice - टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (Income tax return file) करने जा रहे हैं तो इसमें क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्चों को शामिल करना न भूलें। आईटीआर दाखिल करते समय इसमें सभी तरह के आय-व्यय का विवरण होना चाहिए। इसलिए इसमें क्रेडिट कार्ड से हुए खर्चों को भी शामिल करना चाहिए। इससे खर्चों पर टैक्स की गणना में मदद मिलेगी...
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : बीते वित्तीय वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए आज आखिरी दिन बचा है. अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो इसमें क्रेडिट कार्ड से किए गए खर्चों को शामिल करना न भूलें. क्योंकि इसमें की गई गलती से आपके डिटेल्स (Details) मिसमैच हो सकते हैं और आप आयकर विभाग की नजरों में आ सकते हैं. इतना ही नहीं आपको नोटिस तक मिल सकता है, तो कैसे करें आईटीआर में क्रेडिट कार्ड खर्च को शामिल, यहां देखें पूरी प्रक्रिया.
क्यों जरूरी है क्रेडिट कार्ड खर्च की डिटेल्स भरना?
आईटीआर दाखिल करते समय इसमें सभी तरह के आय-व्यय का विवरण होना चाहिए. इसलिए इसमें क्रेडिट कार्ड से हुए खर्चों को भी शामिल करना चाहिए. इससे खर्चों पर टैक्स की गणना में मदद मिलेगी. साथ ही इससे टैक्स कटौती और छूट का फायदा उठा सकेंगे. इन खर्चों की डिटेल्स ठीक से न भरने पर आपको इनका लाभ नहीं मिल पाएग.
कैसे जुटाएं खर्चों का डेटा?
बीते वित्त वर्ष आपने क्रेडिट कार्ड (credit card) से कितना खर्च किया है इसका डेटा जुटाने के लिए अपने सभी क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट को इकट्ठा करें. बता दें अमूमन बैंक और क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता मासिक स्टेटमेंट उपलब्ध कराते हैं जिन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन लिया जा सकता है.
क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में खर्च अलग-अलग श्रेणी के अनुसार मौजूद होते हैं जैसे सामान्य श्रेणियों में यात्रा और आवास शामिल हैं, जिसमें हवाई किराया, होटल बुकिंग आदि पर किया खर्च का ब्योरा होता है. वहीं खरीदारी और भोजन कैटेगरी में रिटेल स्टोर, रेस्त्रां आदि में खरीदारी शामिल होती है. जबकि उपयोगिताओं और सदस्यता में मेंबरशिप बिल आदि का विवरण होता है. इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा पर किए गए खर्चों का जिक्र होता है.
खर्चों को शामिल कर पा सकते हैं टैक्स में छूट-
ITR फाइलिंग के समय अगर सभी खर्चों का विवरण सही से भरा जाए तो अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से आप संभावित कटौती के लिए पात्र होंगे. आप टैक्स में छूट का फायदा उठा सकते हैं. आयकर नियमों के मुताबिक अगर आपका वार्षिक क्रेडिट कार्ड व्यय 2 लाख रुपए से ज्यादा है, तो सुनिश्चित करें कि ये विवरण आपके ITR में सटीक रूप से बताए गए हो. ITR दाखिल करते समय अपने आय स्रोतों और श्रेणी के आधार पर सही फ़ॉर्म का उपयोग करना भी जरूरी है, जैसे ITR-1 नौकरी पेशा या एक घर की संपत्ति और अन्य स्रोतों से आय वाले लोगों के लिए है. वहीं ITR-2 ऐसे व्यक्तियों और HUF के लिए है जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं है. ITR-3: ऐसे व्यक्तियों और HUF के लिए जिनकी इनकम व्यवसाय या पेशे से है.