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Income Tax Notice : इनकम टैक्स भरने वाले 15 तारीख तक रूकें, वरना घर आ सकता है नोटिस

Income Tax Notice : टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर। आयकर विभाग ने आइटीआर फाइल करने के लिए अपने पोर्टल पर ITR फॉर्म ओपन कर दिए हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो ऐसे में 15 तारीख तक रूकें। दरअसल अगर आप इससे पहले आईटीआर फाइल करेंगे तो आपके आयकर विभाग की ओर से नोटिस आ सकता है। 
 
Income Tax Notice : इनकम टैक्स भरने वाले 15 तारीख तक रूकें, वरना घर आ सकता है नोटिस

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : Why File ITR After 15 June Is Best Time : आयकर विभाग ने आइटीआर फाइल करने के लिए अपने पोर्टल पर ITR फॉर्म ओपन कर दिए हैं। ऐस में अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो 15 जून तक का इंतजार करें।

अगर आप इससे पहले ITR फाइल करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट Income tax Department) की ओर से नोटिस (notice) आ सकता है। दरअसल, कंपनियों में जॉब करने वाले लोगों को कंपनी की ओर से फॉर्म 16 दिया जाता है। इस फॉर्म में आपकी सैलरी (salary) और दूसरी चीजों की जानकारी होती है। अगर इसके बिना आप ITR फाइल करते हैं तो परेशानी में पड़ सकते हैं।

 क्यों करें 15 जून तक का इंतजार?

 आपको बता दें कि हर कंपनी की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारी (employees) को फॉर्म 16 मुहैया कराए। कंपनियां इस फॉर्म को मई से मुहैया कराना शुरू कर देती हैं। कंपनी के लिए लिए 15 जून तक यह फॉर्म हर हालत में अपने कर्मचारी को थमाना होता है। फॉर्म 16 इस बात का सबूत होता है कि कंपनी ने आपकी सैलरी में से जो TDS काटा है, उसे सरकार के पास जमा कराया है या नहीं। 

क्या है Form 16-

अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो यह फॉर्म कंपनी की ओर से दिया जाता है। इसके दो पार्ट A और B होते हैं। कंपनी आपकी सैलरी से जो भी TDS काटती है और उसे सरकार के पास जमा कराती है। इस फॉर्म में यह सब जानकारी होती है। साथ ही इसमें कंपनी का TAN, असेसमेंट इयर, एंप्लॉई और कंपनी का PAN, अड्रेस, सैलरी ब्रेकअप, टैक्सेबल इनकम आदि की भी जानकारी होती है। साथ ही अगर आप रकम को कहीं इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को इसके बारे में बताया है तो इसकी भी जानकारी इसमें होती है। फॉर्म 16 आपकी इनकम का सबूत भी होता है।

ITR फाइल करते सम ये फॉर्म भी रखें साथ-

- PAN

- आधार

- आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं, सभी की 31 मार्च 2024 तक अपडेट हुई स्टेटमेंट या पासबुक तैयार रखें। हर बैंक अकाउंट में देखें कि सालभर में कितना बैंक इंट्रेस्ट दिया गया है। यह साल में चार बार दिया जाता है। सभी को जोड़ लें।

- अगर आपकी कोई FD है तो बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर उसका Accrued Interest मालूम कर लें। ये दोनों तरह के ब्याज आपको रिटर्न फॉर्म में Income from Other Sources में दिखाने हैं।

- रिटर्न में आपको Deduction under Chapter VI-A में भी 80C आदि की जानकारी देनी होती है, जिसके आधार पर आपको इनकम टैक्स में कटौती मिलती है। जैसे इंश्योरेंस, PPF, मेडिक्लेम, ट्यूशन फीस आदि।

- होम लोन/ब्याज के सर्टिफिकेट (यह लोन देने वाली संस्था से मिल जाएगा) और खर्चों, निवेश के पेपर भी तैयार रखें।