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Bank Account से कर लिया इतना लेन देन तो तुरंत आएगा आयकर विभाग का नोटिस

Cash Deposit Limit : आज के समय में हर आदमी का बैंक में खाता जरूरत होता है। हालांकि नौकरीपेशा या कारोबारियों को एक से ज्यादा खातों को इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बचत खाते में कितना रकम जमा करनी चाहिए, जिसे टैक्स के दायरे में न आए। आइए  आज की इस खबर में आपको बताते है लेन-देन की उस लिमिट के बारे मे जिससे तोड़ने पर तुरंत आएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस...
 
Bank Account से कर लिया इतना लेन देन तो तुरंत आएगा आयकर विभाग का नोटिस

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : महंगाई को इस दौर में कमाई के साथ-साथ बचत करना भी जरूरी हो गया है। ज्यादातर लोगों का किसी न किसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट (Savings account) जरूर होता है। सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता का इस्तेमाल लोग कैश डिपॉजिट करने (Cash Deposit) के लिए और कई बार एक साथ बड़ी रकम निकालने के लिए भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे जुड़े कुछ नियम भी होते हैं और इनका पालन न करने पर आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। आज हम आपको उन्हीं नियमों के बारे में बताएंगे।
 

Savings account में पैसे जमा करने से पहले जानें नियम


इनकम टैक्स नियम के मुताबिक, (According to income tax rules) बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट (Cash deposit limit  in savings account)  की एक लिमिट है। आप एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये तक कैश जमा कर सकते हैं।  एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आप 10 लाख रुपये या उससे ज्यादा जमा करते हैं तो आईटी डिपार्टमेंट को सूचित करना होगा। लेकिन अगर आपका करेंट अकाउंट है तो यह लिमिट 50 लाख रुपये है। 


रिपोर्ट के मुताबिक, वित्तीय संस्थानों के लिए यह नियम है कि वे इन सीमाओं से ज्यादा के लेन-देन की रिपोर्ट आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax rules) को दें। 

जानिए क्या है सेक्शन 194A


यदि आप अपने सेविंग अकाउंट से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा एक फाइनेंशियल ईयर में निकालते हैं तो इस पर 2 फीसदी का टीडीएस (TDS) कटेगा। जिन्होंने पिछले तीन साल से ITR फाइल नहीं किया है, उन पर 2 फीसदी का TDS कटेगा वो भी महज 20 लाख रुपये से ज्यादा के विड्रॉल पर और अगर, ऐसे लोगों ने 1 करोड़ रुपये एक फाइनेंशियल ईयर में निकाले हैं तो उन पर 5 फीसदी का TDS लगेगा।

सेक्शन 269ST


इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269ST  (income tax rules) के तहत किसी खास वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर में यदि किसी व्यक्ति के अकाउंट में कोई 2 लाख रुपये या इससे ज्यादा का कैश जमा करवाता है तो इस पर पेनल्टी लगेगी। हालांकि यह पेनल्टी बैंक से पैसा निकालने पर नहीं लगाई जाती है। आपको बता दें किTDS कटौती खास सीमा से ज्यादा की निकासी पर लागू होती है।