Gold Limit at home: अगर घर में रखते है लिमिट से ज्यादा सोना तो जान लें Income Tax के ये नियम, वरना पड़ सकता है महंगा
Trending Khabar tv (ब्यूरो)। भारत में सोना केवल एक ज्वेलरी ही नहीं बल्कि निवेश के लिहाज से भी काफी प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं देश में सोने की खपत दूसरे देशों की तुलना में कई ज्यादा है। दरअसल, चाहें शादी समारोह हो या हो कोई त्योहार, आभूषणों के शोरूम में हमेशा चहल-पहल (Investment in gold) देखने को मिलती है। लेकिन सोने की इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद भी क्या आप जानते हैं कि भारत में शादीशुदा महिला, बिना शादीशुदा महिला या कोई पुरुष अपने पास कितना कुल कितना सोना रख सकते हैं? आपको बता दें, सरकार की तरफ से इसके लिए कुछ नियम तय किए हैं, जिसके तहत लिमिट से ज्यादा सोना रखने पर टैक्स लगता है।
लिमिट से ज्यादा सोने पर इतना टैक्स
नियमों के मुताबिक देश में शादीशुदा महिला अपने पास 500 ग्राम तक सोने के आभूषण रख सकती है। वहीं अगर अविवाहित लड़कियों की बात करें तो जो लड़कियां शादीशुदा नहीं हैं, वे अपने पास 250 ग्राम तक सोना या सोने के आभूषण (gold limit per person in India) रख सकती हैं। इनकम टैक्स के नियमों के तहत एक पुरुष अपने पास 100 ग्राम तक सोना रख सकता है। चाहे वह शादीशुदा हो या अविवाहित हो। अगर आपके पास इससे ज्यादा सोना पाया जाता है तो अतिरिक्त सोने पर टैक्स लगेगा। ध्यान रखें कि अगर आपको विरासत में सोना मिला है तो यह टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आप इसे बेचते हैं तो (gold limit for women) टैक्स लगेगा। हालांकि, इसके लिए आपको कानूनी वसीयत या अन्य सबूत देना होगा, अन्यथा यह जुर्माने की श्रेणी में आएगा।
भारत में प्रति व्यक्ति कितनी है लिमिट?
भारत में सोने की कोई कानूनी सीमा नहीं है कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं, चाहे वह आभूषण हो, सिक्के हों या बार। हालांकि, टैक्स निर्धारण के दौरान आय का प्रमाण दिए बिना आप कितना सोना (gold limit for men) रख सकते हैं, इस बारे में नियम हैं।
जानें क्या कहता है कानून?
सीबीडीटी के नियम कहते हैं कि अगर सोना या आभूषण कृषि, घरेलू बचत या कानूनी रूप से विरासत में मिले आय के स्रोत से खरीदा जाता है, तो उस सोने पर कोई कर नहीं लगेगा। नियमों में आगे कहा गया है कि जब तक सोना या आभूषण आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदे जाते हैं, तब तक उन्हें रखने की कोई सीमा नहीं है।
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कब चुकाना होगा टैक्स?
अगर आप अपना सोना खरीदने के तीन साल से कम समय में बेचने का फैसला करते हैं, तो उस पर आयकर स्लैब दरों पर अल्पकालिक (gold limit at home in india) पूंजीगत लाभ टैक्स लगेगा। यदि सोने को खरीदने के तीन साल से अधिक समय बाद बेचा जाता है, तो उस बिक्री पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर लगेगा।