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ITR नहीं भरी तो भी नहीं लगेगी पेनल्टी, Income Tax के इस नियम को जान लेंगे तो रहेंगे फायदे में

Income Tax Department : जैसा कि आप जानते हैं आईटीआर भरने का महीना जा चुका है। ऐसे में कुछ लोग तो अब रिफंड का इंतजार करने लगे हैं। हालांकि, रिफंड हर किसी को नहीं मिल पाता। वैसे तो आईटीआर भरना हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं हैं। लेकिन, आपको बता दें कि लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती है। आइए जानते हैं इस बारे मे खबर के माध्यम से।
 
 
ITR नहीं भरी तो भी नहीं लगेगी पेनल्टी, Income Tax के इस नियम को जान लेंगे तो रहेंगे फायदे में

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : अगर आपकी इनकम टैक्स छूट की सीमा से अधिक है तो भी आपको आईटीआर भरना जरूरी हो जाता है। लेकिन कई लोगों को आईटीआर नहीं भरने के बावजूद कोई पेनल्टी नहीं लगती है। सरकार ने (Income tax department)इनके लिए छूट का प्रावधान रखा हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं इस खबर के माध्यम से  कि किन लोगों को ये खास छूट मिली हुई है।

 

इनको मिलती है छूट


अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि किन लोगों को छूट मिली हुई है तो बता दें कि अगर आपकी भी इनकम, टैक्स छूट की सीमा के अंदर है तो आपको इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Return )की तरफ से आईटीआर भरने से भी छूट मिलती है(income tax notice)। गौर करें कि यहां आपकी कमाई की बात हो रही है, ना कि तमाम तरह के डिडक्शन लेने के बाद निकलने वाली टैक्सेबल इनकम की। अगर आपकी इनकम टैक्स छूट की सीमा से अधिक है, तो आपके लिए भी आईटीआर भरना जरूरी होता है।

इन शर्तों के बेस पर मिलती है राहत


इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सेक्शन 194P के तहत 75 साल की उम्र से अधिक के लोगों को आईटीआर भरने से छूट दी जाती है। लेकिन इस बात को कुछ शर्तों से होकर गुजरना पड़ता है। सीनियर सिटीजन पिछले साल में (ITR Deadline End)भारत का ही नागरिक होना चाहिए। सीनियर सिटीजन की कमाई पेंशन इनकम और उसे बैंक में रखने से उस पर मिले ब्याज से हो रही हो। और यह भी जरूरी है कि उसके बैंक खाते में पेंशन आती हो।

इस कैटेगरी के नहीं तो आईटीआर फाइल करना ना भूलें

 

बता दें कि अगर आप भी सीनियर सिटीजन और पेंशन वाली इन दो कैटेगरी में हैं, तो आपके लिए भी आईटीआर भरना जरूरी नहीं है। बेशक कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपका एक लीगल डॉक्युमेंट तैयार होता है, (how to save tax,)जो लोन लेते वक्त काफी काम आता है। अगर आप इन कैटेगरी में नहीं हैं तो गलती से भी आईटीआर फाइल करना ना भूलें, नहीं तो इन कंडिशन में आप पर क़ानूनी कार्यवाही हो सकती है।