Employee Pension Scheme: अब प्राइवेट कर्मचारियों के लिए पेंशन पाना होगा काफी आसान, लागू हो रहा ये नया नियम
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। रिटायरमेंट (Retirement Planning) के बाद अब उन्हें EPFO की पेंशन स्कीम EPS से पेंशन पाना काफी आसान हो जाएगा। क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO latest update) की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले पेंशनर्स अगले साल से किसी भी बैंक या उसकी ब्रांच से अपनी पेंशन ले सकेंगे। केंद्र सरकार ने इस नए बदलाव की मंजूरी दे दी है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
बता दें कि केंद्र सरकार को सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 को लेकर एक प्रस्ताव मिला था। यह प्रस्ताव किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशन निकालने का सिस्टम (EPS rule change) लागू करने के बारे में था। इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह नया सिस्टम EPS पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2025 से भारत में किसी भी बैंक, या ब्रांच से अपनी पेंशन निकालने में सहायक होगा। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा बदलाव (EPS latest news) है जिससे उन्हें काफी आसानी होगी।
78 लाख से ज्यादा पेंशनरों को मिलेगा फायदा
अगले साल से लागू होने वाले नए सिस्टम से EPFO के 78 लाख से ज्यादा EPS पेंशन भोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। श्रम मंत्री डॉ। मनसुख मंडाविया ने कहा कि सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम (CPPS) की मंजूरी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO latest news) के आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है।
जानें नया सिस्टम कैसे करेगा काम?
नए सिस्टम के लागू होने के बाद पेंशनरों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी वेरिफिकेशन के लिए ब्रांच में जाने की जरूरत (new pension scheme) नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही तुरंत अकाउंट में पैसे जमा हो जाएगी। EPFO को उम्मीद है कि नया सिस्टम लागू होने के बाद पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट में कमी आएगी।
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नया पेंशन पेमेंट सिस्टम होगा लागू
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (Centralised Pension Payment System) केंद्र सरकार की पहल है, जो राष्ट्रीय स्तर पर एक सिस्टम शुरू करेगी। यह सिस्टम भारत के किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। यह सुविधा 1 जनवरी, 2025 से शुरू की जाएगी।
नए बदलाव से ये होंगे
PPO ट्रांसफर नहीं करना होगा: नया सिस्टम लागू होने के बाद पेंशन भोगियों को रीलोकेट होने पर या फिर बैंक स्विच करते समय अपने PPO (Pension Payment Order) नंबर को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी। जिससे रिटायरमेंट ले चुके लोगों को काफी सुविधा हो जाएगी। एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होने या बैंक स्विच करने पर उन्हें PPO ट्रांसफर नहीं करना होगा।
आपको बता दें कि PPO, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF latest update) के तहत हर पेंशनर को असाइन किया गया एक यूनीक 12-डिजिट का कोड होता है।
तुरंत पेंशन होगी क्रेडिट:
पेंशन जारी होते ही तुरंत जमा कर दी जाएगी, और वेरिफिकेशन के लिए ब्रांच जाने की कोई जरूरत नहीं होगी।
यह नया सिस्टम EPFO के सेंट्रलाइज्ड IT इनेबल्ड सिस्टम (CITES 2.01) का हिस्सा है और मौजूदा डिसेंट्रलाइज्ड सेटअप को एडवांल बनाने के लिए किया गया है। अब अगले चरण में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (Aadhaar-based payment system) शुरू होने की उम्मीद है, जिससे पेंशन डिस्बर्स करने के प्रोसेस को और ज्यादा सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।