Bank Complain to RBI: बैंक वाले नहीं कर रहे आपकी सुनवाई, RBI से ऐसे करें शिकायत, तुरंत हो जाएंगे सीधे
Bank Complain to RBI: अगर आप अपने बैंक से खुश नहीं हैं और बैंक अधिकारी आपकी समस्याओं का समाधान भी नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक स्टाफ की ये मनमानी उनपर काफी भारी पड़ सकती है। दरअसल बैंक वाले अगर आपकी नहीं सुनते है तो आप आरबीआई से शिकायत कर सकते है।
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : Bank Complain to RBI: यदि आप अपने बैंक से खुश नहीं हैं और बैंक अधिकारी आपकी समस्याओं का समाधान भी नहीं करते हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बैंक स्टाफ की ये मनमानी उनपर काफी भारी पड़ने वाली है. कस्टमर्स अपने बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान से किसी तरह की शिकायत होने पर बैंक या संस्थान द्वारा इसका समाधान न करने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं.
RBI ने इसके लिए एक एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) बनाई हैं, जहां आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन या ऑफलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके प्लेटफॉर्म पर आप RBI द्वारा रेगुलेटेड किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं.
बैंक से शिकायत हो तो क्या करें?
बैंक या किसी भी वित्तीय संस्थान के कस्टमर्स को यदि किसी तरह की कोई शिकायत हो, तो इसके लिए आपको पहले अपने बैंक को लिखित में शिकायत देना चाहिए. यदि इसके बाद भी आपके शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप आरबीआई के पास इसकी शिकायत कर सकते हैं.
कैसे करें शिकायत-
अपने बैंक या वित्तीय संस्थाओं की शिकायत करने के लिए आपको RBI द्वारा बनाए गए पोर्टल cms.rbi.org.in पर विजिट करना होगा.
होम स्क्रीन पर मौजूद File a Complaint पर क्लिक करें. जिसके बाद आपको सिक्योरिटी कैप्चा भरना होगा.
इसके बाद एक नया पेज ओपेन होगा जहां आप अपनी जानकारी भर कर अपनी सारी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं.
यहां आप बैंक से मुआवजे की भी मांग कर सकते हैं. इसके बाद आपको अपनी शिकायत भरने के बाद एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा, जिससे आप बाद में अपनी शिकायत के स्टेटस को चेक कर सकते हैं.
फिजिक फॉर्म में भी कर सकते हैं शिकायत-
कस्टमर्स अगर चाहे तो RBI के इस एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) में ऑफलाइन भी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी शिकायत को पोस्ट के जरिए Centralised Receipt and Processing Centre (CRPC), Reserve Bank of India, Central Vista, Sector 17, Chandigarh, 160017 पर भेजना होगा.
इन सूरतों में रद्द हो सकती है आपकी शिकायत-
आरबीआई का लोकपाल (RBI Ombudsman) आपकी शिकायत को कभी भी रद्द कर सकता है. शिकायत की जांच के दौरान अगर पाया जाता है कि बिना किसी पर्याप्त वजह या फाइनेंशियल नुकसान (financial loss) के ही शिकायत फाइल कर दी गई है या फिर रिजर्व बैंक पाता है कि बैंक या वित्तीय संस्थाओं की सर्विस में कोई कमी नहीं है तो वह शिकायत को रद्द कर सकता है.