Movie prime

Bank Account : एक व्यक्ति खुलवा सकता है इतने बैंक अकाउंट , जानिये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम

Multiple Bank Accounts Rules - आज के समय में लगभग सभी का बैंक खाता तो होता ही है। केंद्र और राज्य सरकारों की कई योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी आपके पास बैंक खाता होना जरूरी है। बच्चों का भी बैंक खाता खोला जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं आपके अपने नाम पर कितने बैंक खाते खोल सकते हैं।आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से।
 
Bank Account : एक व्यक्ति खुलवा सकता है इतने बैंक अकाउंट , जानिये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नियम

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : जब से सरकार ने देश में जन धन खाता योजना शुरू की है अकाउंट ओपन कराना बहुत आसान हो गया है। वर्तमान समय में लोग अपने छोटे-छोटे बच्चों तक का सेविंग अकाउंट खुलवाते है। आज सेविंग के लिए ये एक महत्वपूर्ण जरिया बना लिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट खुलवा सकता है। आरबीआई ने हाल ही में एक अलर्ट जारी किया है। जिसमें बताया है कि एक व्यक्ति के नाम पर कितने बैंक खाते हो सकते हैं।


अपनी जरूरतों के अनुसार ओपन करें बैंक अकाउंट


लोगों के पास अपनी जरूरतों के अनुरूप बैंक खाता खोलने का विकल्प होता है। जिसमें करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, जॉइंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट शामिल है। प्राइमरी बैंक खाते की बात करें तो वह सेविंग अकाउंट है। जो अधिकतर लोग ओपन करवाते हैं। क्योंकि इसमें जमा राशि पर आपको ब्याज भी मिलता है। जिनके लेनदेन यानी ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं ऐसे लोग करंट अकाउंट का विकल्प चुनते हैं।

जिसमें अधिकतर बिजनेस वाले लोग शामिल होते हैं। सैलरी अकाउंट वेतनभोगियों के लिए होता है। जिसमें आपको मिनिमम बैंलेस रखने की आवश्यकता नहीं होती। यह जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। जॉइंट अकाउंट आप अन्य किसी व्यक्ति जैसे अपने पति-पत्नी या अपने बच्चे, माता-पिता के साथ ओपन करवा सकते हैं।


कौन कितने खाते ओपन कर सकता है ?


यह कोई फिक्स नहीं है कि भारत में कोई व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। इसकी कोई लिमिट तय नहीं है। अपनी इच्छा और जरूरतों के अनुसार कोई भी व्यक्ति कितने भी बैंक खाते खोल सकते हैं। आरबीआई ने कोई सीमा तय नहीं की है। आप जितने ज्यादा बैंक खाते ओपन करते हैं उन सभी का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे आप कौन सा विकल्प चुनते हैं उसके अनुसार आपको सभी खातों को मैनेज करना होता है। आप चाहे तो अलग-अलग बैंकों के साथ भी सेविंग या अन्य खाते ओपन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको बैंकिंग के सभी नियमों का पालन करना होगा।


खाताधारक की मौत के बाद किसे मिलता है बैंक खातें में रखा पैसा?


बैंक में लोगों का पैसा सुरक्षित रहता है। हालांकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि बैंक खाताधारक की मौत (death of bank account holder) हो जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी बैंक खाताधारक की मौत हो जाए तो बैंक में रखा हुआ जमा पैसा किसे मिलता है? आइए जानते हैं।
 

बैंक अकाउंट


जब भी बैंक अकाउंट खोला जाता है तो उस वक्त बैंक अकाउंट खुलवाने वाले शख्स से कई सारी डिटेल मांगी जाती है। इन डिटेल में से एक डिटेल नॉमिनी की भी होती है। नॉमिनी के तहत उस शख्स का नाम दिया जाता है जो कि बैंक खाताधारक की मौत के बाद उस बैंक अकाउंट में रखी जमा राशि का उत्तराधिकारी होगा।
 

नॉमिनी की डिटेल


ऐसे में लोगों को बैंक अकाउंट खुलवाते वक्त नॉमिनी की डिटेल डालनी काफी जरूरी है। अक्सर लोग नॉमिनी के तहत अपने परिवार के सदस्यों का नाम डालते हैं। ऐसे में बैंक खाताधारक की मौत के बाद बैंक में जमा राशि उस बैंक अकाउंट के नॉमिनी को मिल जाती है। हालांकि तब क्या होगा जब बैंक अकाउंट खुलवाते वक्त नॉमिनी की डिटेल नहीं डाली जाती है?


बैंक अकाउंट डिटेल


वहीं अगर नॉमिनी की डिटेल बैंक अकाउंट में नहीं डली है और बैंक खाताधारक की मौत हो जाती है तो उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को अकाउंट विरासत में मिलेगा। खाता ट्रांसफर करने के लिए उत्तराधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी उत्तराधिकारियों का प्रमाण जैसे कानूनी दस्तावेज जमा करने होंगे। मृत्यु के बाद नॉमिनी का मुख्य नियम यह है कि नॉमिनी को खाताधारक की मृत्यु के बाद ही खाते तक पहुंच प्राप्त होती है।
 

कानूनी मालिक


खाताधारक के जीवित रहते हुए नॉमिनी खाते का कानूनी मालिक नहीं बनेगा। अगर मृत्यु के बाद बैंक खाते में कोई नॉमिनी नहीं है तो खाताधारक के पैसे ट्रांसफर करने में परेशानी हो सकती है। खाते को कानूनी उत्तराधिकारियों को ट्रांसफर करने में कानूनी विवाद या देरी हो सकती है।