RbI का नया नियम, पेमेंट फेल होने के बाद भी कट गया है पैसा तो बैकों को इतनी देनी होगी पैनल्टी
UPI Transaction: आज के इस डिजिटल युग में हर काम ऑनलाइन माध्यम से हो जाते हैं। ऐसे में अकसर ऑनलाइन पैसे भेजते वक्त ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है लेकिन अकाउंट से पैसे कट जाता है। अगर आपके भी यूपीआई पेमेंट करते समय अकाउंट से पैसे कट गए हैं तो आइए जानते हैं इस बारे में खबर के माध्यम से।
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : अगर आपकी ट्रांजेक्शन फेल हो जाती हैं और पैसा कट जाता हैं तो टी प्लस वन डे के जरिए एक दिन में अपना पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर तय समय तक पैसा वापस नहीं आता तो उसके लिए बैंक(what to do if UPI transaction fails)को चार्जस देने पड़ेगे। आइए जानते हैं इस बारे में।
क्या कहता हैं आरबीआई के नियम
आरबीआई (RBI) के नियमों के मुताबिक आप अपने कटे हुए पैसे एक दिन के अंदर वापस ले सकते हैं। अगर आपके पैसे देने में बैंक देरी करता है, तो उस हिसाब से आप बैंक से चार्ज ले सकते हैं।आरबीआई के नियमों के अनुसार अगर कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और उसके बाद भी (Rbi new rules )आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, तो अकाउंट से कटे हुए सारे पैसे सेंडर को T+1 Day के अंदर(UPI payment kaise kre) मिल जाने चाहिए, अगर पैसा तय समय तक नहीं आता हैं तो कई बार पैसा आने में 12 या 15 दिन लगते हैं, तो बैंक को हर दिन के हिसाब से 100 रुपये देना होगा।
बैंक पर लगेगी पैनल्टी
मानलों कि अगर आपका पैसा 12 दिन के बाद आता हैं, तो बैंक से आप 1200 रुपये ले सकते हैं। इन नियमों के अनुसार इस पर बैंक आपको पेनल्टी देने से मना नहीं कर सकती है,(Rbi new rules and regulations ) इसके बदले बैंक आपको कंपनसेशन देगी।
यहां करें शिकायत दर्ज
पेमेंट फेल होने पर T+1 Day के अंदर मिल जाने चाहिए, यहां टी का मतलब ट्रांजैक्शन की तारीख से है। अगर बैंक ऐसा नहीं करता है, तो कस्टमर बैंक में जाकर हर दिन का 100 रुपये(UPI payment failed and money cut from account bank ) पेनल्टी के हिसाब से पैसा ले सकता है। इसके लिए आप आरबीआई के ऑम्बुसड्मैन से शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं।