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Railway Rules : एक ट्रेन के छूट जाने पर उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में कैसे करें सफर, जानिये क्या है रेलवे का नियम

Railway : भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। यही वजह है कि रेलवे द्वारा यात्रियों की परेशानियों को ध्यान में देते हुए कई नियम बनाती है। ट्रेन छूटना (Indian Railway) यात्रियों की सबसे बड़ी परेशानी में से एक है। ट्रेन छूटने पर सबसे पहले मन में पहला सवाल आता है कि क्या इस टिकट से दूसरे ट्रेन से यात्रा कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं इसे लेकर रेलवे का नियम। 
 
Railway Rules : एक ट्रेन के छूट जाने पर उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में कैसे करें सफर, जानिये क्या है रेलवे का नियम

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : भारतीय रेलवे अपने यात्रियों की हर छोटी से छोटी परेशानी को ध्यान में रखते हुए एक समाधान पेश करता है। कभी आपकी ट्रेन छूट जाती है (train Ticket) तो ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल आते हैं। वहीं ट्रेन के छूट जाने पर टिकट के साथ दूसरी ट्रेन ली तो जा सकती है लेकिन इसे लेकर रेलवे की ओर से नियम बनाए गए हैं। ऐसे में आज हम आपको इस खबर के माध्यम से रेलवे के इस नियम के बारे में बताने जा हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। 


जानिये क्या कहता है रेलवे का नियम 


आपको बता दें कि अगर आपकी किसी भी वजह से ट्रेन छूट जाती है और आपके पास जनरल टिकट है तो आप काफी ही आसानी से किसी अन्य ट्रेन के जनरल डब्बे में सफर को पूरा कर सकते हैं। लेकिन रिजर्वेशन पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए ये थोड़ा मुश्किल रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने (train chot jany par kya kare) एक फिक्स टाइम पीरियड और सीट के लिए ही टिकट को बुक कराया जा सकता है। ऐसे में अगर आप किसी दूसरी ट्रेन के अंदर सफर नहीं कर पाते हैं। जिसकी वजह ये हैं कि उसी सीट के लिए किसी और व्यक्ति ने टिकट बुक कराई होगी। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि दोनों ही कैटेगरी के नियमों में फर्क होता है। 

 


रिजर्वेशन टिकट होने पर करें ये काम 


आपको बता दें कि अगर आपकी ट्रेन किसी भी वजह से छूट जाती है किंतु आपने उस ट्रेन के लिए रिजर्वेशन लिया हुआ है तो आप किसी अन्य ट्रेन में जाकर नहीं बैठ सकते हैं, किंतु आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने (train journey) अपनी रिजर्वेशन टिकट काउंटर से ली है तो आपको वहीं जाकर टीडीआर फॉर्म भरना होगा और अगर आपने ऑनलाइन टिकट को बुक कराया था तो आप IRCTC की साइट और ऐप के माध्यम से टीडीआर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 

 


इस परिस्थिति में काम नहीं करती ये सुविधा


किंतु आपको बता दें कि ऐसे स्थिति में अगर आप किसी भी कारण ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। वहीं आपको आपको टीडीआर चार्ट बनने से एक घंटा पहले ही फाइल करना होगा। टीडीआर (train journey rules in hindi) फाइल करने पर आपको 60 दिनों अंदर रिफंड वापस आ जाएगा। वहीं आपको बता दें कि तत्काल प्रभाव से ली गई टिकट के केस में यह सुविधा काम नहीं करती है।