Railway new rule : अब ट्रेन में सफर के दौरान नहीं होगी कोई परेशानी, नियमों में हुआ बदलाव
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को अच्छी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए समय-समय पर कई तरह की कोशिश करता रहता है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव की है जिनके तहत लोगों को यात्रा के दौरान नहीं होगी किसी तरह की परेशानी, आपको बता दे की भारतीय रेलवे ने ट्रेन (Indian railway news udpate) यात्रा को सुरक्षित और सुखद बनाने के लिए अपने अनेक नियमों में भारी बदलाव किए हैं।
Railway को देश की जीवन रेखा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। भारतीय रेल में बहुत से लोग सफर करते हैं। ट्रेन की यात्रा आरामदायक और सुरक्षित (Indian railway ke niyam) है। भारतीय रेल में बहुत से लोग सफर करते हैं। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है TTE रात के समय में भी टिकट चैकिंग के लिए उन्हें निंद से जगा देता है। लेकिन अपडेट के अनुसार आपको बता दें कि अब रात में एक निश्चित समय के बाद TTE आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में डिटेल से।
भारतीय रेलवे के नियमो (indian railway facility)
रेलवे नियमों के अनुसार, TTE आपको रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक टिकट चेक करने के लिए जगा नहीं सकता। रेलवे यात्रियों के लिए कई नियमों में से एक के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने का समय निर्धारित है। सुबह छह बजे के बाद मध्य बर्थ खोलना होगा ताकि बाकी यात्री यात्रा कर सकें। रात में सफर करते समय यात्रियों को तेज आवाज (Indian railway mein loud music pr ban) में संगीत सुनने और जोर-जोर से बात करने पर भी प्रतिबंध है।
टिकट की चेकिंग होगी इस समय के बीच (ticket checking rule)
लंबी दूरी की कई ट्रेनें रेलवे से चलती हैं। यही कारण है कि यात्रियों को ट्रेन में रात बिताना पड़ता है। ऐसे में, TTE रात में यात्री का टिकट चेक करने आते हैं। लेकिन रेलवे नियमों के अनुसार, TTE आपको रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक टिकट चेक करने के लिए नहीं जगा सकता है। लेकिन यह नियम उन लोगों पर लागू नहीं होता, जिनकी यात्रा रात 10 बजे से शुरू होती है। TTE को ऐसे यात्रियों के टिकट चेक करने का अधिकार है।
हो सकती है इस टिकट पर भी यात्रा (indian railway latest updates)
रेलवे का कहना है कि प्लेटफॉर्म टिकट खरीदकर (Indian railway Ticket news) भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं अगर आपके पास टिकट खरीदने का समय नहीं है। अब आपको अपने बोर्डिंग स्टेशन से डेस्टिनेशन एड्रेस तक ट्रेन टिकट का पैसा देना होगा और टीटीई से टिकट खरीदना होगा, जिससे आप आसानी से आगे चल सकते हैं।
लग्गेज को लेकर बनें ये नियम (railway new rule)
रेलवे नियमों के अनुसार, यात्री ट्रेन में 40 से 70 किलोग्राम तक सामान ले सकते हैं। किसी व्यक्ति को इससे अधिक सामान लेकर यात्रा करने पर अलग से किराया देना होगा। TTE ही किराया वसूल (Train ticket slip) और रसीद देगा। अगर ऐसा नहीं करता हैं तो आप इस बात की कंपलेंन कर सकते हैं।