EPS Pensioners : पेंशनर्स की हुई बल्ले- बल्ले, मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : केंद्र सरकार ने ईपीएस पेंशनधारियों को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। बताया जा रहा है की एम्पलॉय पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme) के तहत पेंशन (Pension) पाने वाले पेंशनधारकों (Pensioners) के लिए यह बड़ी खुशखबरी है। एक जनवरी 2025 से ईपीएस पेंशनर्स (EPS Pensioners) देश के किसी भी कोने में किसी भी बैंक के किसी भी शाखा से पेंशन (Pension from any branch of the bank) पा सकते हैं। श्रम एंव रोजगार मंत्री (Union Minister of Labour and Employment) मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya ) ने ये जानकारी दी है। इस फैसले से 78 लाख के करीब ईपीएस पेंशनधारकों को फायदा होगा।
78 लाख ईपीएस पेंशनर्स को फायदा (benefits of EPS Pensioners)
श्रम एंव रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) ने एक प्रेस रिलीज कर इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि श्रम एंव रोजगार मंत्री और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ईपीएफ के चेयरपर्सन मनसुख मंडाविया ने एम्पलॉय पेंशन स्कीम 1995 (Employees Pension Scheme 1995) के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (Centralized Pension Payment System) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम (Pension New System) के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार होने से भारत के किसी भी कोने में किसी भी बैंक के किसी भी ब्रांच से पेंशनर्स को पेंशन दिया जा सकेगा। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से ईपीएफओ (EPFO) के 78 लाख ईपीएस पेंशनर्स को फायदा होगा।
कम होंगी पेंशनर्स की मुश्किलें
इस ऐतिहासिक फैसले पर श्रम एंव रोजगार मंत्री ने कहा, सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को मंजूरी देने से EPFOके आधुनिकरण में महत्वपूर्ण माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। देश में कहीं भी किसी भी बैंक के किसी ब्रांच से पेंशनर्स को पेंशन दिए जाने से पेंशनर्स की मुश्किलों को हल करने में मदद मिलेगा जिसका वे लंबे समय से सामना कर रहे थे।
पेंशन पेमेंट आर्डर की नहीं होगी जरूरत (Centralized Pension Payment System)
सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के जरिए देश में पेंशन डिस्बर्समेंट में मदद मिलेगी और इसके लिए पेंशन पेमेंट आर्डर (Pension Payment Orders) के ट्रांसफर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले पेंशनर्स के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर, या बैंक या शाखा बदलने पर पेंशन पेमेंट आर्डर जारी करना पड़ता था। ऐसे पेंशनर्स जो रिटायरमेंट के बाद अपने होमटाउन चले जाते हैं उन्हें इससे बड़ी राहत मिलेगी। अगले फेज में सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (Aadhaar-based payment system) के साथ जोड़ा जाएगा।