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Delhi सरकार का बड़ा फैसला, अब वाहन खरीदने पर मिलेगी इतनी छूट

Delhi - दिल्लीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को नष्ट करने के बदले लोगों को नई गाड़ी पर लगने वाले मोटर टैक्स में छूट देने की योजना बना रही है। बताया जा रहा है कि पुराना वाहन स्क्रैप करने पर ग्राहक को मोटर टैक्स में 10 से 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

 
Delhi सरकार का बड़ा फैसला, अब वाहन खरीदने पर मिलेगी इतनी छूट

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। दिल्ली सरकार पुराने वाहनों को नष्ट करने के बदले लोगों को नई गाड़ी पर लगने वाले मोटर टैक्स में छूट देने की योजना बना रही है। इस बारे में उसने एक प्रस्ताव बनाकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना के पास भी मंजूरी के लिए भेज दिया है। पुराना वाहन स्क्रैप करने पर ग्राहक को मोटर टैक्स में 10 से 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। साथ ही इस सर्टिफिकेट की वैधता भी तीन साल तक होगी।

इस योजना के तहत अधिकृत सेंटरों पर पुराना वाहन नष्ट करवाने पर राज्य सरकार नए वाहनों (ट्रांसपोर्ट और गैर-ट्रांसपोर्ट) के रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले मोटर व्हीकल टैक्स में छूट प्रदान करेगी। हालांकि इस छूट को पाने के लिए व्यक्ति को रजिस्टर्ड वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (RVSF) पर स्क्रैपिंग के लिए सौंपे गए पुराने वाहन के प्रमाण पत्र को जमा करना होगा। 

इस बारे में बताते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Delhi Transport Minister Kailash Gehlot) ने कहा कि इस नीति का उद्देश्य पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को नष्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना और नए व स्वच्छ वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना है। आगे उन्होंने कहा कि 'टैक्स में छूट देकर हम वाहन मालिकों के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाना आसान बनाना चाहते हैं।'

मिलेगी 10 से 20% तक टैक्स छूट-

इस योजना के तहत नया नॉन-ट्रांसपोर्ट पेट्रोल, CNG या LPG व्हीकल लेने पर कुल देय मोटर व्हीकल टैक्स में 20 प्रतिशत और नया डीजल वाहन लेने पर 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं नया पेट्रोल, CNG या LPG ट्रांसपोर्ट व्हीकल लेने पर कुल देय मोटर व्हीकल टैक्स में 15 प्रतिशत और नए डीजल वाहन के लिए 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। हालांकि, दोनों मामलों में कुल मोटर वाहन टैक्स छूट स्क्रैप मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। 

वैलिडिटी होगी तीन साल-

खास बात यह है कि इस प्रमाण पत्र को जमा करने की वैधता तीन साल है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसका कारोबार भी किया जा सकता है। यानीकि अपना पुराना वाहन स्क्रैप करने पर मिले सर्टिफिकेट को देकर तुरंत ही कोई नया वाहन खरीदने की शर्त नहीं है, बल्कि आप अगले तीन साल तक इस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।

SC ने साल 2018 में लगाई थी रोक-

बता दें कि साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली में क्रमशः 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। अदालत ने कहा था कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। उधर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के 2014 के आदेश के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर भी रोक है। फैसले के बाद से अबतक दिल्ली सरकार 55 लाख ओवरएज वाहनों का पंजीकरण रद्द कर चुकी है।