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Car modification : कार में करवा लिया ये काम तो तुरंत लगेगा मोटा जुर्माना, जान लीजिये कानून 

आज जब भी आप शोरूम से नई गाडी लेकर आते हैं तो सबसे पहले उसकी मॉडिफिकेशन करवाते हैं | गाड़ियों में मॉडिफिकेशन आज आम बात हो गया है | पर हम आपको बता दें की कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन ऐसी भी है जो गैरकानूनी है और इन में से एक है गाडी का कलर चेंज करवाना | आइये जानते है इसके बारे में 

 
कार में करवा लिया ये काम तो तुरंत लगेगा मोटा जुर्माना

TrendingKhabar TV, Delhi : आज बहुत सारे लोग अपनी गाडी का कलर चेंज करवा लेते हैं | गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाना आज बहुत आम हो गया है इसमें कलर चेंज करवाना भी बहुत आम बात हो गयी है | हम आपको बता दें की भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार के रंग में बदलाव को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) में अपडेट करना अनिवार्य है. यदि आप बिना सूचना दिए रंग बदलते हैं और इसे अपडेट नहीं करते, तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है.

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जानिए क्या कहता है नियम 

अगर आप भी अपनी गाडी का रंग बदलवाना चाहते हैं तो इससे पहले आपको RTO को सूचित करना पड़ेगा | आपकी गाडी जिस रंग की है और आप उसपर कौनसा रंग करवा रहे हैं, उसके बारे में भी RTO को बताना जरूरी है | इसके साथ आपको RC पर भी बदलाव करवाना पड़ेगा |

रजिस्ट्रेशन में संशोधन: जब आप आरटीओ को सूचित करते हैं, तो वह आपकी कार के नए रंग को आपकी आरसी में दर्ज करेगा, जिसके बाद आपको नई आरसी मिलेगी। यह प्रक्रिया कानूनी रूप से कार के नए रंग को मान्यता देती है.

लगेगा जुर्माना 

यदि आप बिना RTO को सुचित किये अपनी गाडी का रंग बदलवा लेते है तो हम आपको बता दें की ऐसा करने पर आपको तदा जुर्माना लग सकता है | इसके साथ कुछ मामलों में आपकी गाडी को जब्त भी किया जा सकता है | इसलिए, यदि आप अपनी कार का रंग बदलने की सोच रहे हैं, तो आरटीओ में इसे दर्ज कराना जरूरी है ताकि आप किसी कानूनी कार्रवाई या जुर्माने से बच सकें. 

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