RBI : फटे नोटों को लेकर RBI का नया नियम, ऐसे करा सकते हैं बैंक में एक्सचैंज
Trending Khabar TV (ब्यूरो) : कई बार दुकानदार कटे-फटे नोट लेने से मना कर देते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को ऐसे (rbi rules on damaged notes) नोटों को बदलने के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। RBI के नियमों के अनुसार किसी भी बैंक को कटे-फटे नोट बदलने से मना करने का अधिकार नहीं है।
नोटों को बदलने के लिए नहीं कर सकते बैंक इनकार
RBI के नियम के मुताबिक कटे फटे नोटों को किसी भी बैंक में बदला जा सकता है। वहीं ग्राहक सरकारी बैंक की शाखाओं, प्राइवेट बैंक करेंसी चेस्ट शाखाओं या आरबीआई (reserve bank of india rules on damaged notes) इश्यू ऑफिस के काउंटरों पर बिना किसी फॉर्म को भरे नोट बदल सकते हैं। साथ ही में बैंक इन नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकते।
एटीएम से कटा फटा नोट निकलने पर करें ये काम
आरबीआई के अनुसार एटीएम के नोट की जिम्मेदारी बैंक की होती है। वहीं एटीएम में पैसे डालने वाली एजेंसी की भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो पहले नोट को चेक करें। अगर नोट (आरबीआई के नियम) में कोई खराबी है तो इसकी जांच बैंक कर्मचारी की तरफ से ही की जानी चाहिए। अगर कोई नोट खराब, कटा-फटा या नकली है, तो ग्राहक उस बैंक की ब्रांन्च में जाकर नोट बदल सकते हैं, जिस बैंक से के एटीएम से उन्होंने ट्रांजैक्शन किया था।
जानिये क्या कहता है आरबीआई का नियम
आपको बता दें कि आप एक तय सीमा तक ही नोट बदलवा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आरबीआई के नियमों में इसकी सीमा भी तय की गई है। नियम के अनुसार एक बार (कटे-फटे नोट को बदलने का नियम) में सिर्फ 20 नोट ही बदले जा सकते हैं और इन नोटों की कीमत 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 से ज्यादा खराब नोट हैं, तो उससे लेनदेन शुल्क लिया जा सकता है।
इन नोटो को बदलने की नहीं है बैंक की जिम्मेदारी
आपको बता दें कि ऐसे नोट जिन पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और राज्यपाल की शपथ दिखाई दे रही है, तो इन नोटों को बैंक में बदला जा सकता है। वहीं अगर वो नोट बुरी तरह जले, कटे-फटे है तो ऐसे नोटों को बदला नहीं जा सकता है। ऐसे नोट रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए (भारतीय रिजर्व बैंक) जा सकते हैं। अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार कर दे तो आपके पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का विकल्प है। वहीं आपकी दखर्वास्त न सुनने पर भी बैंक को 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।