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RBI ने इन 4 बैंकों पर लगाया तगड़ा जुर्माना, जानें अब ग्राहकों पर क्या पड़ेगा असर 

RBI latest penalty on bank: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ग्राहकों को उत्तम सुविधा प्रदान करने के लिए बैंक नियमों में समय-समय पर बदलाव करता रहता है। आपको बता दें, हाल ही में एक निरीक्षण के चलते आरबीआई (RBI Fine on bank) ने पूरे 4 बैंकों पर तगड़ा एक्शन लिया है जिसका असर ग्राहकों पर सीधे तौर पर देखने को मिलेगा। आइए खबर में विस्तार से जानते है इसके बारे में-

 

 

 Trending Khabar tv (ब्यूरो)। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसजी फिनसर्व लि। पर 28.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित कुछ खास शर्तों (RBI Latest Update) का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। एसजी फिनसर्व को पहले मूंगिपा सिक्योरिटीज के नाम से जाना जाता था। RBI समय-समय पर वित्तीय संस्थाओं के नॉन-कंप्लाइंस के मुद्दों पर नजर रखता है और पेनल्टी जैसे एक्शन (RBI Penalty on bank) भी लेता रहता है जिससे कंपनियों और बैंकों के ऊपर नजर बनी रहे।

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इन बैंकों पर लगा 28.30 लाख रुपये का जुर्माना 

आरबीआई ने सोमवार को कहा कि उसने वित्त वर्ष 2022-23 के कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल्स में अन्य बातों के साथ-साथ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (COR) से जुड़ी खास शर्तों का पालन न करने का खुलासा हुआ। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने जारी किए गए सीओआर में खास शर्तों का पालन नहीं करने के बाद भी लोगों से पैसे डिपॉजिट (RBI bank fine) के तौर पर लिए और लोन दिए हैं।

अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर भी 14 लाख की पेनल्टी 

रिजर्व बैंक ने अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक पर भी 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंक के ऊपर फाइनेंशियल क्राइटेरिया को मजबूत करने और 'अपने ग्राहक को जानें' (Bank KYC Process) पर कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। छोटे या ग्रामीण इलाकों के बैंक में इस तरह की गलती हो जाती है लेकिन आरबीआई बैंकों का रेगुलेटर है और वो समय-समय पर एक्शन लेता रहता है।

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इन तीन सहकारी बैंकों पर कड़ा एक्शन

इसके अलावा, कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए तीन अन्य सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया है। ये बैंक हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड-भिंड, मध्य प्रदेश, द अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (penalty on Cooperative bank limited) धरनगांव, महाराष्ट्र और श्री कालाहस्ती को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड-आंध्र प्रदेश।

रिजर्व बैंक ने कहा कि जुर्माना नियामक कंप्लाइंस में कमियों पर आधारित है। आरबीआई (Reserve bank of India) का मकसद इन संस्थाओं के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर फैसला लेना नहीं है।