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Note Exchange: कटे-फटे नोट की चिंता अब खत्म! RBI ने ग्राहकों के पक्ष में बनाए हैं ये नियम, बैंक भी नहीं कर सकेगें इंकार

mutilated notes: आप जानते हैं कि जब भी हम ATM से पैसे निकलवाते हैं या किसी दुकानदार से पैसे लेते हैं तो कटे-फटे नोट मिलना आम बात हैं। लेकिन जब उन्हें चलाने की बात आती हैं तो लेते हुए सब आनाकानी करने लगते हैं। इसी के चलते आपको बताने जा रहे हैं कि आरबीआई ने हाल ही में इसे लेकर नया नियम बनाया हैं आइए जानते हैं विस्तार से...
 

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : rbi mutilated notes rules: ATM से ट्रांजैक्‍शन करते समय कई बार पुराने या कटे-फटे नोट निकल आते हैं, या फिर खरीददारी करते समय कटे-फटे नोट हाथ लग जाते हैं. ये नोट ऐसे होते हैं जिन्‍हें चलाना भी मुश्किल होता है. ऐसे में परेशान होने की जरूरत नहीं. आप इन नोट को बहुत आसानी से बैंक में बदल सकते हैं. नोट को बदलने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कड़े नियम बनाए हैं. RBI का नियम कहता है कि बैंक इन नोटों को बदलने के लिए मना नहीं कर सकता. हालांकि कटे-फटे नोटों को लेकर बैंक ने भी कुछ नियम बनाए हैं. 

ये है RBI का नियम -
RBI का नियम कहता है कि कटे फटे नोटों को किसी भी बैंक में बदला जा सकता है. ग्राहक सरकारी बैंक की शाखाओं, प्राइवेट बैंक करेंसी चेस्ट शाखाओं या आरबीआई इश्यू ऑफिस के काउंटरों पर बिना किसी फॉर्म को भरे ही नोट बदल सकते हैं. बैंक इन नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकते. 
ATM के कटे-फटे नोट -
आरबीआई का नियम कहता है कि एटीएम के नोट की जिम्‍मेदारी बैंक की होती है. एटीएम में पैसे डालने वाली एजेंसी की भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो नोट को चेक करे. नोट में अगर कोई खराबी है तो इसकी जांच बैंक कर्मचारी की तरफ से ही की जानी चाहिए. अगर कोई नोट खराब, कटा-फटा या नकली है, तो ग्राहक उस बैंक की ब्रांन्‍च में जाकर नोट बदल सकते हैं, जिस बैंक से के एटीएम से उन्‍होंने ट्रांजैक्‍शन किया था.


तय सीमा तक बदले जा सकते हैं नोट -
नोट बदलने के लिए आरबीआई के नियमों में इसकी सीमा भी तय की गई है. नियम के मुताबिक एक बार में सिर्फ 20 नोट ही बदले जा सकते हैं और इन नोटों की कीमत 5000 से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए. 20 से ज्‍यादा खराब नोट हैं, तो उससे लेनदेन शुल्क लिया जाएगा.


किस तरह के नोट बदल सकते हैं?
ऐसे नोट जिन पर सीरियल नंबर, महात्मा गांधी का वॉटरमार्क और राज्यपाल की शपथ दिखाई दे रही है, तो इन नोटों को बैंक में बदला जा सकता है. हालांकि बुरी तरह जले, कटे-फटे नोटों को बदला नहीं जा सकता है. ऐसे नोट रिजर्व बैंक के इश्यू ऑफिस में ही जमा किए जा सकते हैं. 


बैंक करें इनकार तो…?
अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार कर दे तो आपके पास ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का विकल्प है. ऐसे में उस बैंक पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.