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ITR refund status: ITR Processing में लगेगा कितना समय, प्रोसेसिंग के बाद कब तक आकउंट में आएगा रिफंड का पैसा, जानें डिटेल 

ITR Processing 2024 Update: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन पिछले महीने की आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई 2024 को समाप्त हो चुकी है। दरअसल, जिसके बाद से ही टैक्सपेयर्स लगातार (ITR Refund update) अपने खाते में रिफंड का इंतजार कर रहे है। अगर आपका भी पैसा अबतक अकाउंट में नहीं आया है तो आइए खबर में विस्तार से जानते है प्रोसेसिंग (ITR refund delay) के समय और नियम के बारे में-
 

Trending Khabar TV (ब्यूरो) : इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई से तक 7 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना आईटीआर दाखिल कर दिया था। लेकिन अभी आयकर विभाग की ओर से कुछ लोगों का रिटर्न प्रोसीड (ITR Refund processing) नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आपका भी आईटी प्रोसीड नहीं हुआ है तो, Income Tax Refund का पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। वहीं, 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स के पास ITR वेरिफिकेशन (ITR Verification 2024) के लिए मात्र 5 दिन का समय बचा है। अगर आपने अपना आईटीआर वेरिफाई नहीं कराया तो, रिटर्न अमान्य घोषित कर दिया जाएगा।

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ITR प्रोसेस में होने में लगेगा कितना समय?

टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि आम तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग में ITR की ई-वेरिफिकेशन डेट से औसतन 15-45 दिन का समय लगता है। नियम के अनुसार, आयकर रिटर्न दाखिल (income tax return file) करने के बाद इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के भीतर प्रोसेस किया जाना चाहिए। यदि प्रोसेसिंग में समय अधिक लग रहा है, तो टैक्स एजेंसी को आपके रिटर्न की जांच करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका दाखिल किया गया रिटर्न बिना प्रोसेस (ITR refund 2024) किए नहीं रह सकता।

 

कितने ITR हुए प्रोसीड 

24 अगस्त को 54466177 रिटर्न संसाधित किए गए थे, जबकि 23 अगस्त को 53431611 और 22 अगस्त को 52553097 आईटीआर प्रोसीड (ITR Filing 2024) किए गए थे। इसके अलावा 21 अगस्त को 51577573 और 20 अगस्त को 50161742 आईटीर प्रोसेस हुए थे। इसके अलावा 19 अगस्त को 49423760 प्रोसेस किए गए थे। वहीं, एक दिन में संसाधित आईटीआर की औसत संख्या: 1008483 है।

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ITR प्रोसेस ना होने पर क्या करें?

अगर किसी टैक्सपेयर का इनकम टैक्स रिटर्न 45 दिन के बाद भी प्रोसेस नहीं हुआ है, तो वे आयकर पोर्टल पर "शिकायत टैब" का इस्तेमाल (ITR refund mistakes 2024) करके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, करदाता अपने हेल्पलाइन नंबरों का उपयोग करके केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) से संपर्क कर सकते हैं।